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मंत्रीमंडल द्वारा बुनियादी ढांचा और विशेष आर्थिक जोन प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए पंजाब भूमि सुधार एक्ट में संशोधन को स्वीकृति

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5 Dariya News

चंडीगड़ , 20 Sep 2017

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रीमंडल ने पंजाब भूमि सुधार एक्ट, 1972 की धारा 27 में संशोधन करने की स्वीकृति दे दी है जिसके साथ बुनियादी ढांचा और  विशेष आर्थिक जोन से सम्बन्धित विभिन्न लंबित पड़े प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए रास्ता साफ हो गया है।इसका प्रगटावा करते हुए आज यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया  कि मंत्रीमंडल ने कानूनी और वैधानिक मामलों के विभाग से सलाह -मशवरे के बाद इस संबंधी आगे और कदम उठाने के लिए राजस्व विभाग को अधिकारित किया है।गौरतलब है कि वर्ष 2011  दौरान सूबा सरकार ने कुछ विशेष ज़मीनों को पंजाब भूमि सुधार एक्ट, 1972 से छूट दी थी। इसके लिए इस एक्ट की धारा 27 में संशोधन की गई थी। इसका मकसद गत् समय दौरान  स्वीकृत किये गए बुनियादी ढांचा और विशेष आर्थिक जोन प्रोजेक्टों पर किसी भी विपरीत प्रभाव को रोकना था और इसके साथ ही विभिन्न प्रांतीय/केंद्रीय कानूनों अधीन स्वीकृति के बाद  स्थापित किये जाने वाले प्रोजेक्टों को भी इसके प्रभाव से बचाना था। परंतु ढंग -तरीके, फीस, समर्थ अथॉरिटी आदि का वर्णन करने वाले संवैधानिक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।  मंत्रीमंडल द्वारा लिया गया फ़ैसला इतना प्रोजेक्टों को लागू करने में आती अड़चनों को दूर करेगा।मंत्रीमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसिज (जनरल एंड कॉमन कंडीशनज़ सर्विस) रूल 1994 के  नियम 7 के उप नियम (3) को भी संशोधन की स्वीकृति दे दी है जिसके साथ अगर सीधी नियुक्ति के द्वारा भर्ती होती है तो एक्स्टेंशन सहित प्रोबेशन का कुल समय चार वर्ष से अधिक नहीं  होगा। गौरतलब है कि एक्स्टेंशन का समय पहले ही तीन वर्ष से बढ़ा कर चार वर्ष किया गया है।मंत्रीमंडल ने नये पंजाब लोकल ऑडिट (ग्रुप-बी) सर्विस रूल 2017 को नोटीफाई करने को हरी  झंडी दे दी है जिसका उद्धेश्य मौजूदा पंजाब स्थानीय  फंड ऑडिट स्टेट सर्विस (क्लास -3) नियम 1979 से सैक्शन अधिकारी और जूनियर आडिट कैडर को बाहर करना है।

 

Tags: Amarinder Singh

 

 

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