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HC का Pawan Khera को आदेश: Smriti Irani की बेटी पर जो भी ट्वीट किया है... उसे तुरंत डिलीट करो

Congress प्रवक्ता Pawan Khera को Delhi High Court की फटकार.. लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया

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नई दिल्ली 29-Jul-2022

Delhi High Court ने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को डांट लगाई है। हाइकोर्ट ने स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को समन जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। 

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी (Smriti Irani) की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है। दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया है।इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।  

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल सिविल मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा (Pawan khera) और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने को कहा है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा स्थित रेस्त्रां को लेकर हमला साधा था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि वह जिस पार्टी से जुड़ी हैं, उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही है, जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है। दो दिन तक इस मसले पर पूरे देश में बवाल होता रहा। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर तीखे जुबानी हमले किए।