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भगोड़े Vijay Mallya पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 4 महीने की जेल और 2000 रुपए लगा जर्माना

भगोड़े कारोबारी Vijay Mallya को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला बड़ा झटका, कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है. इसके अलावा माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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नई दिल्ली 11-Jul-2022

Vijay Mallya Contempt Of Court Case: अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने 4 महीने की सुनाई सजा इसके अलावा माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है.  इससे पहले 10 मार्च को अदालत ने माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को सजा सुनाते हुए कहा की न्यायपालिका की महिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए माल्या को पर्याप्त सजा देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि अगर माल्या ने दो हजार रुपये का जुर्माना नहीं दिया तो सजा दो महीने और बढ़ेगी इसके अलावा माल्या को चार हफ्ता के भीतर ब्याज के साथ चार करोड़ डॉलर वापस जमा करने को कहा और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो संपत्ति कुर्क की जाएगी.

ये था पूरा मामला 

इससे पहले 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था क्योंकि उन्होंने विजय माल्या (Vijay Mallya ) ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दिया था, जिनसे उसने करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था. कोर्ट ने इस मामले पर 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. 

कोर्ट ने इस मामले में बैंकों और प्राधिकरणों का पक्ष सुनने के बाद कहा था विजय माल्या ब्रिटेन के एक आज़ाद इंसान की तरह जिंदगी जी रहा है. लेकिन वे यहां क्या कर रहा है इसके पीछे कोई जानकारी सामने नहीं आ रही हैं. 

विजय माल्या की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कानून को बताया की माल्या को अदालत दो मामलों में दोषी बता चुकी है जो पहला संम्पति की जानकारी नहीं देना और दूसरा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना। क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि माल्या बिना कोर्ट के अनुमति कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते.

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इसी बीच SC ने केंद्र सरकार से पूछा था कि माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या को वापस लाने की कोशिश की जा रही है. वहीं SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि माल्या पर 9200 करोड़ रुपये का बकाया है. बैकों ने कहा- माल्या की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं. विजय माल्या (Vijay Mallya) ने कोर्ट में कहा था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे 9200 करोड़ रुपये बैंक के कर्ज़ को अदा कर पाएं, क्योंकि उनकी सभी सम्पत्तियों को पहले ही जब्त कर लिया गया है.