Haryana Chief Electoral Officer, Sh. Pankaj Agarwal said that the Election Commission of India has declared the schedule for the Haryana Legislative Assembly general elections. The official notification for the election will be issued on September 5, 2024.He shared this information while addressing journalists today.
Providing further details, the Chief Electoral Officer said that nomination papers can be filed until September 12, 2024. The scrutiny of nomination papers will be done on September 13, 2024, and candidates can withdraw their nominations until September 16, 2024. Voting in the state will be held on October 1, 2024, and the counting of votes will take place on October 4, 2024.
He also said that the final voter list will be published on August 27, 2024. If the names of young individuals who turned 18 by July 1, 2024, are not on the voter list, they should contact their respective BLO and complete the necessary form to get their vote registered. The last date to receive nomination papers is September 12, and applications for voter registration can be submitted up to September 2.
He stated that 2,03,27,631 voters in the state will be able to exercise their right to vote. Out of these, 1,08,19,021 are male, 95,08,155 are female, and 455 are third-gender voters. There are 4,82,896 young voters in the 18 to 19 age group. Similarly, there are 1,49,387 voters with disabilities, and 2,42,818 voters who are over 85 years old. Also, there are 9,554 voters who are over 100 years old. The 20 to 29 age group includes 41,52,806 voters.
Sh. Agarwal said there will be 20,629 polling booths in the state, of which 7,132 will be in urban areas and 13,497 in rural areas. These polling booths have been set up at 10,495 locations across the state.He further said that Haryana has 90 assembly constituencies, out of which 17 are reserved constituencies. Furthermore, candidates can spend up to Rs. 40 lakh on their election campaign.
They must provide details of a separate bank account to the District Election Officer for this purpose. Apart from this , candidates and political parties must publicly disclose any criminal background of their candidates in newspapers and on TV news channels at least three times. This information must be published between August 16 and September 30. Political parties must also display this information on their official websites as well.
He stated that candidates can use the "Suvidha App" to get approvals for election rallies, roadshows, helipads, etc. Voters can use the "KYC App" to get information about the background of their candidates and a special app called "Saksham" has been developed to assist voters with disabilities.
हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में बनाए गये 20629 पोलिंग बूथ- मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल
प्रदेश के दो करोड़ से अधिक मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
चण्डीगढ़
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके लिए 5 सितम्बर, 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने यह बात आज यहां पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कही।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन पत्र 12 सितम्बर, 2024 तक भरे जा सकते हैं, 13 सितम्बर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, 16 सितम्बर, 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। प्रदेश में मतदान 1 अक्तूबर, 2024 को होगा और मतगणना 4 अक्तूबर, 2024 को होगी।
उन्होंने बताया कि 27 अगस्त, 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि पहली जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे सम्बन्धित बीएलओ से सम्पर्क करें और निर्धारित फार्म भरकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि वोट बनवाने की तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है जो पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर को वोट बनवाने की तिथि निर्धारित की गई है। फिर भी अगर 27 अगस्त को प्रकाशित विशेष संसोधित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे बीएलओ से सम्पर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर है, अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानि 2 सितम्बर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2,03,27,631 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें से 1,08,19,021 पुरूष, 95,08,155 महिलाएं और थर्ड जेंडर 455 मतदाता है। उन्होंने बताया कि 18 से 19 आयु वर्ग के 4,82,896 युवा मतदाता है। इसी प्रकार, 1,49,387 दिव्यांग मतदाता, 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,42,818 मतदाता हैं। इसके अलावा, 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 9,554 है। इसी प्रकार, 20 से 29 आयु वर्ग के 41,52,806 मतदाता है।
श्री पकंज अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में इस बार 20629 पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 7132 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 13497 पोलिंग बूथ होंगे। यह पोलिंग बूथ प्रदेश के 10495 स्थानों पर बनाए गए है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र है जिनमें से 17 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। इसके अलावा, उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख रूपये तक खर्च कर सकता है, इसके लिए उसे अलग से बैंक खाते की जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनैतिक पाटियों को अपने उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जो उन्हें समाचार पत्रों व टीवी न्यूज चैनल पर 3 बार प्रकाशित करवानी होगी। यह 16 अगस्त से 30 सितम्बर तक देनी होगी। इसके अतिरिक्त, राजनैतिक पाटियों को इनकी जानकारी अपनी अधिकारिक वैबसाइड पर देनी होगी।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार चुनावी रैली, रोड शो, हेलीपैड इत्यादि के लिए अनुमति सुविधा ऐप्प के माध्यम से ले सकता है। इसके अतिरिक्त, केवाईसी ऐप्प के माध्यम से मतदाता अपने उम्मीदवार की पृष्टभमि के बारे जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, दिव्यांगजन मतदाताओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए सक्षम ऐप्प बनाया गया है।