राज्य सरकार की योजना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष आयु के वृद्ध लोगों को मुफत में चश्मे वितरित्त किये जाते हैं। प्रार्थियों को मुफत चश्मा वितरण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये सिविल सर्जन सामान्य अस्पताल करनाल के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एस.डी.एम. इन्द्री हेमा शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकार विभाग के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफत में चश्मा उपलब्ध करवाने की योजना क्रियांवित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 200 रूपये की राशि का चश्मा योग्य लाभ पात्र को मुफत में उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिये लाभ पात्र को बी.पी.एल. राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र में मतदाता पहचान पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र, वृद्ध पैंशन ात्ता का पत्र या 60 वर्ष की आयु का अन्य प्रमाण पत्र भी दिखा सकते है। मुफत चश्मा योजना की अधिक जानकारी के लिये सिविल सर्जन सामान्य अस्पाल करनाल के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।