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तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देने के खिलाफ होगी कार्यवाही

तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन, प्रोमोशन व प्रायोजन करना गैर कानूनी ,अब होगी कोटपा अधिनियम की धारा 5, 6 व 7 के तहत कार्रवाई

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5 दरिया न्यूज (धर्मचंद यादव)

कुल्लू , 02 Jun 2013

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 यानि कोटपा एक्ट के तहत अब कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इस साल से अधिनियम की धारा 5, 6 व 7 के तहत भी कार्य किया जाएगा जबकि अब तक अधिनियम की धारा-4 के तहत कार्रवाई की जाती थी। अधिनियम की नई धाराओं के तहत अगले दो वर्षों तक कार्य किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत चरणबद्ध तरीके से तंबाकू निषेध अभियान चलाया जा रहा है और वर्ष 2012 से अब तक अधिनियम की धारा-4 को लागू किया गया जिसमें काफी हद तक सफलताहासिल की जा चुकी है। धूम्रपान मुक्ति अभियान से जुड़े अधिकारियों ने कुल्लू में इसका खुलासा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रिय सलाहकार डा.जे.पी.नारायण ने कुल्लू में बताया कि इस साल डब्ल्यू.एच.ओ. ने धूम्रपान रोकने के लिए नई थीम दी है जिसके तहत भारत में भी कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग व वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन संयुक्त रूप से इस दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में भी जून माह से नई थीम के तहत कार्य होगा। नई थीम में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रोमोशन व उनके प्रायोजन पर रोक लगाई जाएगी। अधिनियम की 5,6 व 7 धाराएं इनकी रोकथाम करने का निर्देश देती हैं। गौरतलब है कि अधिनियम की धारा-4 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोकने के लिए कदम उठाए जाने थे तथा पंचायतों, उपमंडलों, विकास खंड व जिला को धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाना था। यह कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 

यह है नई थीम 

नई थीम इस साल से प्रभावी मानी जाएगी। इसमें तंबाकू उत्पादों के ब्रांड प्रोमोशन पर रोक लगाने के अलावा इनके विज्ञापन व इनको प्रायोजक के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही तंबाकू उत्पादों के प्रचलन को भी रोकने के प्रयास किए जाएंगे। इसे बेन तंबाकू एडवर्टिजिंग, प्रोमोशन एंड स्पोंसरशिप नाम दिया गया है। 

यह है अधिनियम की धारा 5, 6 व 7 

कोटपा अधिनियम की धारा 5 के तहत ब्रांड प्रोमोशन पर रोक लगाई जानी है जबकि धारा 6 के तहत 18 से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय व स्कूलों से 100 गज की दूरी में किसी भी प्रकार के तंबाकू जिसमें धुआं व धुआं रहित दोनों शामिल है बेचना गैर कानूनी होगा। इसके अलावा धारा-7 के तहत तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी लगाना सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए नई सचित्र चेतावनी कुछ समय पहले ही जारी की जा चुकी है। अब किसी भी तंबाकू उत्पाद को प्रोमोट करने वाला बोर्ड या अन्य विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थलों, दुकानों पर इनका प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। 

हिमाचल प्रदेश वालयंटरी हैल्थ एसोसिएशन कुल्लू के कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र ठाकुर ने बताया कि कोटपाअधिनियम की धारा-5,6 व 7 के तहत की आगामी समय में ऐसे बोर्ड व अन्य सामग्री हटायी जाएगी जिनसे तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार हो रहा हो। साथ ही स्कूलों के आसपास 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पादों को बेचने वालों पर प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। 

 

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