गोपीनाथ मुंडे की मौत पर सीबीआई में मामला दर्ज
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नई दिल्ली , 17 Jun 2014
केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में हुई मौत मामले में साजिश की आशंका जताए जाने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को एक मामला दर्ज किया। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। मुंडे की दुर्घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंडविधान की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 304 (लापरवाही से किसी की जान लेना) के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "भारत सरकार के आदेश पर हमने सोमवार को मामले की जांच अपने हाथों में ले लिया और घटनास्थल की जांच करने के बाद आज (मंगलवार) एक एफआईआर दर्ज किया है।"एजेंसी ने दिल्ली पुलिस से सभी संबंधित दस्तावेज ले लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महाराष्ट्र में लोकप्रिय नेता मुंडे 3 जून को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा जा रहे थे, उसी दौरान एक दूसरी गाड़ी ने पृथ्वीराज रोड-तुगलक रोड के आसपास ठोकर मार दी। इस ठोकर से मुंडे को कोई शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आघात के कारण उनकी मौत हो गई।