हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा की 14वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। अब इस प्रस्ताव को हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 174(2)(बी) में राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की शक्ति निहित है।