हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई।
इन संशोधनों में लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। इसी प्रकार, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरूद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है।
इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, अब इस नियम को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।
Haryana eases pension rules for Accredited Media Persons above 60 Years
Cabinet approves key amendments
Chandigarh
In a significant move to support the accredited media personnel in Haryana, the Haryana Cabinet which met under the leadership of Chief Minister Sh. Nayab Singh Saini here today approved crucial amendments to the Pension Scheme for accredited media persons above the age of 60 years.
The key amendments include removal of the criminal case clause, tha condition stipulating the discontinuation of pension in the event of criminal case being registered against a beneficiary media person has been removed.The clause regarding the discontinuation of pension if a media person's conduct is found to be in violation of journalism ethics has also been deleted.
Besides this, the restriction of granting pension to only one member per family, as per the Parivar Pehchan Patra, has been deleted.Presently, the state government provides a monthly pension of Rs. 15,000 to the accredited media person of daily, evening, weekly, fortnight, monthly newspapers, news agencies, Radio Stations, news channels, who are above the age of 60. These amendments aim to enhance support a recognition for media personnel who have dedicated their careers journalism.
मंत्रिमंडल ने हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को दी मंजूरी
खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को मिलेगा 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस मिलेगा।
राज्य के किसानों और अन्य किसान संगठनों ने इस वर्ष प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खरीफ फसलों के लिए अधिक इनपुट लागत पड़ने का मुद्दा उठाया था और सरकार से सहयोग की मांग की थी। इस वर्ष गर्मी के कारण पानी की अधिक खपत हुई, जिससे अन्य फसल-रखरखाव इनपुट की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा बारिश में भी 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है और इस कारण भी फसल की इनपुट लागत बढ़ी है।
कीट और रोग भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु स्थितियों से संबंधित है। फसलों में कीट और रोग की घटनाएं बदलते मौसम के अनुरूप होती हैं। इन कीट व रोगों के प्रभावों से फसलों को बचाने के लिए भी किसानों की इनपुट लागत अधिक लगानी पड़ी है। इसलिए राज्य के किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने खरीफ फसलों के लिए बोनस देने का फैसला किया है।
खरीफ फसलों के लिए किसानों को मिलेगा 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस
मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ एकमुश्त बोनस को मंजूरी दी है। खरीफ 2023 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) के तहत पंजीकृत क्षेत्र को देखते हुए वित्तीय भार लगभग 1300 करोड़ रुपये होगा। किसानों द्वारा 14 अगस्त, 2024 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पर पंजीकरण करवाने पर सभी किसानों को बोनस की पहली राशि 15 अगस्त, 2024 तक दी जाएगी। इसके अलावा, जैसे-जैसे एमएफएमबी पंजीकरण आगे बढ़ेगा, नए किसानों को भी बोनस मिलेगा।
Farmers to receive Rs. 2000 per acre bonus for all Kharif and Horticulture crops
Cabinet approves the same
Chandigarh
Haryana Cabinet which met under the Chairmanship of Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini here today approved to give a Bonus on Kharif crops in Haryana. With this decision, farmers will receive Rs. 2000 per acre one time bonus for all Kharif and Horticulture crops. The farmers and other Kisan Organizations of the State were raising issues of high input costs due to adverse weather conditions this year for Kharif Crops.
This year, heat waves/stress caused more water consumption and other crop-maintaining inputs. Further, it has also been observed that there is a deficit in rain by 40 percent, which increases the input cost. The increased input cost is, in part, directly related to extreme weather events during critical growth phases of crop development. Pests and diseases can also cause significant crop damage, which is indirectly related to climate conditions.
Pest and disease occurrences often coincide with extreme weather events and anomalous weather conditions. To protect crops against these effects, farmers' input costs are higher this Kharif season. Therefore, accepting the demand of the state's farmers, the government has decided to give bonuses for Kharif Crops.
Rs. 2000 per acre approved for all crops grown including horticulture crops
The Cabinet has approved the one time bonus of Rs. 2000 per acre independent of crops grown, the financial implication is around Rs. 1300 crore. First release of the bonus will be paid by August 15, 2024 to all farmers of all crops registered on Meri Fasal Mera Byora (MFMB), who have or will register by August 14, 2024. As the MFMB registrations progress the new farmers will also receive bonus.
हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 को दी मंजूरी
चंडीगढ़
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 लाने का निर्णय लिया है।
इस प्रगतिशील परिवर्तन से पिछड़े वर्ग (बी) के वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में सहायता मिलेगी। चूंकि अभी हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है। इससे पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचित पदों के लिए पिछड़े वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षित किया जा सकेगा।
Haryana Cabinet approves Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2024
Ordinance Issued to Enhance Backward Classes Empowerment in Panchayati Raj Institutions
Chandigarh
With a view to give proportionate reservation to the persons belonging to Backward Classes ’B’ in the Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Haryana Backward Classes Commission, the government purposes to amend sections 9, 59 and 120 of the Haryana Panchayati Raj act 1994.
The State Cabinet which met under the Chairmanship of Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini here today approved an amendment in the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 by issuance of the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2024.
This progressive change will help in the empowerment and upliftment of the disadvantaged persons amongst the Backward Classes (B) since the Haryana Vidhan Sabha is not in session, therefore the Cabinet has promulgated the Ordinance.This will enable reservation of seats for members of BC (B) for the elected posts of Panch, Sarpanch, Panchayat Samiti Members and Zila Parishad Members.
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग ‘बी’ हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किए जाने हैं।
इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी अधिनियम, 1994 की धारा 11 और अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किया जाना है, जो इन धाराओं के तहत पिछड़ा वर्ग ‘ए’ के लिए आरक्षित वार्डों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधान के समान है।
Haryana Cabinet Approves Amendment in Municipal Acts to Include Reservation for Backward Classes 'B' and Women in Municipal Elections
Chandigarh
Haryana Cabinet which met under the Chairmanship of Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini here today accorded approval to a proposal regarding amendment in sections 6 and 11 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and Section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973.
Keeping in view the recommendations of the Haryana Backward Classes Commission, the provisions with regard to the reservation of seats for Backward Classes ‘B’ for contesting the elections in the municipalities are to be made in section 6 and 11 of the Act, 1994 and section 10 of the Act, 1973.
Further, the provision for reservation of not less than one-third seats for women amongst the wards to be reserved for Backward Classes ‘B’ is also to be made in section 11 of the Act, 1994 and Section 10 of the Act, 1973 similar to the provision made for reservation of seats for women amongst the wards reserved for Backward Classes ‘A’ under these sections.