Friday, 29 September 2023

 

 

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पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध

अमृतसर देहाती पुलिस की तरफ से शूटरों के छिपने के स्थान और लौजिस्टिक सहायता प्रदान करने वाला एक अन्य सहयोगी नामज़द-डीजीपी गौरव यादव

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अमृतसर , 09 Jun 2023

मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा- निर्देशों पर समाज विरोधी अनसरों विरुद्ध शुरु की मुहिम दौरान पंजाब पुलिस ने गाँव सठियाला में जरनैल सिंह के हुए कत्ल में शामल तीन मुलजिमों को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से 32 बोर का पिस्तौल और दो गाड़ियाँ बरामद की है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरमेज सिंह निवासी जंडियाला, राजविन्दर सिंह और अरशदीप सिंह निवासी नवांपिंड के तौर पर हुई है। पुलिस ने शूटरों को छुपनगाह और लौजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए उनके साथी गुरकरनवीर सिंह निवासी नवांपिंड को भी नामज़द किया है।

पंजाब पुलिस ने यह सफलता बंबीहा गैंग के शूटर और जरनैल सिंह की हत्या की साजिश रचने वाले मुलजिम गुरवीर सिंह उर्फ गुरी की गिरफ़्तारी से 10 दिन बाद प्राप्त हुई। बता दे कि जरनैल सिंह का 24 मई को चार हथियारबंद व्यक्तियों द्वारा कत्ल कर दिया गया था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मिली जानकारी के आधार पर अमृतसर देहाती पुलिस ने आरोपी ड्राईवर गुरमेज सिंह, जिसने सविफट डिज़ायर कार में चार शूटरों को वारदात वाली जगह पर लाया गया और बाद में कत्ल को अंजाम देने उपरांत अलग-अलग स्थानों पर छोड़ा, को गिरफ़्तार किया है। उसने सभी शूटरों को छिपने का स्थान और लौजिस्टिक सहायता प्रदान की। 

उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों की तरफ से उसके कब्ज़े से 32 बोर का पिस्तौल और सविफट डिज़ायर कार बरामद की गई। डीजीपी ने कहा कि शक्की मुलजिमों की पहचान उपरांत पुलिस टीमों ने राजविन्दर सिंह और अरशदीप सिंह, जिन्होंने शूटरों को अपने घर पनाह दी थी, को गिरफ़्तार किया। 

बाद में फऱार मुलजिम गुरकरनवीर की सहायता से मुलजिम राजविन्दर और अर्श ने महेन्दरा बोलैरो कार, जो पुलिस की तरफ से बरामद कर ली गई है, के द्वारा शूटरों को अलग- अलग स्थानों पर छोड़ा। अमृतसर देहाती पुलिस के सीनियर पुलिस कप्तान ( एसएसपी) सतीन्द्र सिंह ने बताया कि चार शूटर और मुलजिम गुरकरनवीर को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस टीमें की तरफ से छापेमारी की जा रही है। 

उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। इस संबंधी एफआईआर नंबर 94ए तारीख़ 24. 05. 2023 को भारतीय दंडवली ( आइपीसी) की धारा 302, 307, 148 और 149 और हथियार एक्ट की धारा 25 और 27 के अंतर्गत थाना ब्यास में पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है।

 

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