डिप्टी कमिश्नर ने जिला टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार रक्षा आयोग, नई दिल्ली की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एंटी चाइल्ड लेबर रेड के लिए टास्क फोर्स की ओर से शहर के अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को रेसक्यू किया जाए।
उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेने या मजदूरी करवाना अपराध है, जिसके लिए सजा देने का प्रावधान है और यदि कोई व्यक्ति बच्चों से मजदूरी करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर जिला बाल सुरक्षा अधिकारी डा. हरप्रीत कौर ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा महिला व बाल विकास विभाग के आदेशानुसार बाल मजदूरी को रोकने के लिए जिले में सरगर्म स्थानों की पहचान की गई है और इस दौरान बच्चों को रेसक्यू किया जाएगा व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस विभाग व श्रम विभाग की ओर से बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस मौके पर चेयरपर्सन बाल कल्याण कमेटी हरजीत कौर, प्रोटैक्शन अधिकारी योगेश कुमार, लीगल कम प्रोबेशन अधिकारी सुखजिंदर सिंह, स्वास्थ्य विभाग से डा. विवेक कुमार के अलावा डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज, जिला शिक्षा अधिकारी(से), जिला शिक्षा अधिकारी(ए) व श्रम विभाग से प्रतिनिधि भी मौजूद थे।