मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान अधीन पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने गांव सठियाला में जरनैल सिंह की हत्या में शामिल आरोपी गुरवीर सिंह उर्फ गुरी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
पुलिस टीमों द्वारा उससे .32 बोर की एक पिस्तौल के साथ 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।पंजाब पुलिस द्वारा जरनैल सिंह की हत्या के पीछे बंबीहा गिरोह की भूमिका की पहचान करने और हत्या में शामिल बंबीहा गिरोह के 10 सदस्यों की तस्वीरें जारी करने के एक दिन बाद सफलता मिली।
बता दे कि 24 मई को चार हथियारबंद लोगों ने जरनैल सिंह की हत्या कर दी थी।डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एडीजीपी प्रमोद बान की निगरानी में एआईजी एजीटीएफ संदीप गोयल के नेतृत्व में एजीटीएफ की टीम ने गुरवीर उर्फ गुरी को गिरफ्तार किया है, जो बंबीहा गैंग का शूटर है और आपराधिक रिकार्ड वाला है जिसके खिलाफ कत्ल,इरादतन कत्ल ,लूट, एनडीपीएस एक्ट और आम्र्स एक्ट के मामले दर्ज है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को भी भगोड़ा घोषित किया गया है।
यह ऑपरेशन डीएसपी राजन परमिंदर और डीएसपी बिकरम बराड़ की देखरेख में चलाया गया।उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी गुरवीर ने मनप्रीत सिंह उर्फ मुन के साथ मिलकर जो कि फिलहाल पुर्तगाल में रह रहा है और बलविंदर सिंह उर्फ दोनी ने जरनैल सिंह को मारने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि गुरवीर गुरी ने हत्या में शामिल शूटरों से भी मुलाकात की और उन्हें हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार मुहैया करवाए.। मनप्रीत मुन भगोड़े गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी घनशामपुरिया का भाई है।
डीजीपी ने बताया कि आरोपी गुरवीर गुरी ने जरनैल सिंह की हत्या में गगनदीप सिंह उर्फ दद्दी, जोबनजीत सिंह उर्फ बिल्ला, जोबन, गुरमेज सिंह, मनजीत महल और दो अन्य अज्ञात अपराधियों के शामिल होने की पुष्टि की है।आगे जानकारी देते हुए एआईजी एजीटीएफ संदीप गोयल ने बताया कि गुरवीर गुरी एसएएस नगर थाने के सोहाना इलाके में एक चैक पोस्ट पर तैनात पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामले में भी वांछित था।
उन्होंने बताया कि एक अन्य सनसनीखेज अपराध में आरोपी गुरवीर गुरी ने एसबीएस नगर में एक डॉक्टर पर गोलियां चलाई थी।बता दे कि इस संबंधी एफआईआर नंबर 6 तिथि 30-05-2023 के अधीन पुलिस स्टेशन पंजाब स्टेट क्राइम, एसएएस नगर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 473 व 34 व आम्र्स एक्ट की धारा 25 में दर्ज किया गया है।