Friday, 22 September 2023

 

 

खास खबरें गृह मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर सरकारी फाइलों का निपटान किया दिमाग से जुड़े किसी भी लक्षण को नजरअंदाज करना हो सकता है घातक: डा. संदीप शर्मा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ‘प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’ पुस्तक का विमोचन किया 'मेरी माटी मेरा देश' के तहत- नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने अमृत कलश यात्रा निकालकर मिट्टी एकत्रित की ऐतिहासिक बैंटनी कैसल आम जनता के लिए खुला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कास्ट-जम्मू के 25वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया किश्तवाड़ प्रशासन वरवान महोत्सव-2023 की मेजबानी हेतु तैयार उपायुक्त कठुआ राकेश मन्हास ने ग्रामीण विकास क्षेत्र के कार्यों, योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने अक्तूबर तक कचरे का 100 प्रतिषत पृथक्करण करने पर बल दिया जम्मू-कश्मीर निवेश हेतु सूर्योदय क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, नए व्यवसाय स्थापित हो रहे हैं : राजीव राय भटनागर रामबन में ईद मिलाद-उन-नबी की तैयारियों पर चर्चा की गई उपायुक्त विशेष महाजन ने खलैनी ब्लॉक का दौरा किया सरकारी गांधी नगर अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, उपायुक्त जम्मू ने दिए जांच के आदेश पंजाब में भाजपा को लगा बड़ा झटका, अबोहर से पूर्व भाजपा विधायक अरुण नारंग आप में हुए शामिल जीसीडब्ल्यू एमए रोड पर विज्ञान कार्यक्रम आयोजित, सौरभ भगत ने विजेता छात्रों को सम्मानित किया राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य स्तरीय सायर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की विजीलैंस ब्यूरो द्वारा 5000 रुपए रिश्वत लेने के दोष में ए. एस. आई. गिरफ्तार विभिन्न स्कीमों में अप्रयुक्त फंडों को नये प्रोजैक्ट शुरू करके लोगों की भलाई के लिए ख़र्चा जाये : बलकार सिंह लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा मगनरेगा के अधीन काम करते मुलाजिमों को ईएसआई के दायरे में लाने के हुक्म उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल में विकास गतिविधियों, केंद्रीय और केंद्रशासित प्रदेश योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की

 

सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा माफ करने की मांग की खारिज

Supreme Court, Supreme Court of India, New Delhi, Balwant Singh Rajoana, Balwant Singh Rajoana News, Balwant Singh Rajoana latest News, Balwant Singh Rajoana Case, Balwant Singh Rajoana Case Update
Listen to this article

Web Admin

Web Admin

5 Dariya News

नई दिल्ली , 03 May 2023

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा माफ करने की मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया कि केंद्र काफी लंबी अवधि के लिए उसकी दया याचिका पर फैसला करने में विफल रहा। कोर्ट ने केंद्र से दया याचिका पर विचार करने और फैसला लेने के लिए कहा है। 

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा: सक्षम प्राधिकारी.. समय आने पर फिर से दया याचिका पर विचार कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। रिट याचिका का निपटारा उसी के अनुसार किया जाता है।2 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसने मौत की सजा को इस आधार पर माफ करने की मांग की थी कि केंद्र काफी समय से उसकी दया याचिका पर फैसला करने नहीं कर रहा है। 

राजोआना को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है।न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजोआना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

रोहतगी ने तर्क दिया था कि लंबे समय तक दया याचिका पर बैठे रहने के दौरान राजोआना को मौत की सजा पर रखने से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि राजोआना ने अपनी दोषसिद्धि या सजा को चुनौती नहीं दी है।पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की ओर से दायर दया याचिका पर फैसला करने में देरी के लिए केंद्र को फटकार लगाई थी।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कहा था कि वह मामले में स्थगन देने के केंद्र के वकील के अनुरोध पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र के वकील से कहा था कि उसके मई 2022 के आदेश के चार महीने बीत चुके हैं, क्योंकि उसने राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी पर सवाल उठाया था।

शीर्ष अदालत ने संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी को मामले की स्थिति पर एक हलफनामा दायर करने को कहा।

 

Tags: Supreme Court , Supreme Court of India , New Delhi , Balwant Singh Rajoana , Balwant Singh Rajoana News , Balwant Singh Rajoana latest News , Balwant Singh Rajoana Case , Balwant Singh Rajoana Case Update

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2023 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD