Saturday, 30 September 2023

 

 

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पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड के व्यापारी की सुनियोजित हत्या का मंसूबा किया नाकाम; अर्श डल्ला गैंग के दो मैंबर काबू

पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध

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बठिंडा , 23 Apr 2023

मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने नामज़द-आतंकवादी अर्श डल्ला और गैंगस्टर सुखा दुन्नेके के साथ जुड़े दो गैंग सदस्यों को गिरफ़्तार करके उत्तराखंड में संभावित सुनियोजित हत्या (टारगेट कीलिंग) का मंसूबा नाकाम कर दिया है। यह जानकारी आज यहाँ डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने दी।

पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान शिमला सिंह निवासी गाँव गरांघना, ज़िला मानसा और हरजीत सिंह उर्फ गोरा निवासी गाँव भडोलियांवाली, ज़िला फतेहाबाद, हरियाणा के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने तीन पिस्तौलें .32 बोर, .315 बोर का देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मैगज़ीन सहित एक 12 बोर का देसी कट्टा बरामद किया है और इसके साथ ही 1.90 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है, जोकि सुनियोजित हत्या के लिए मुहैया करवाई गई थी।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर काउन्टर इंटेलिजेंस बठिंडा ने बठिंडा ज़िला पुलिस के साथ मिलकर बठिंडा के गाँव जस्सी पौवाली में नाका लगाया और जब शिमला सिंह अपने दोस्त को मिलने जा रहा था, उसे गिरफ़्तार कर लिया।

और ज्यादा जानकारी देते ए. आई. जी. सिमरतपाल सिंह ने बताया कि शिमला सिंह ने खुलासा किया कि अर्श डल्ला ने उसे काशीपुर के व्यापारी को मारने के लिए कहा था और उसे लॉजिस्टिक सहायता के लिए अपने साथी साधु सिंह, जो इस समय हलद्वानी जेल में बंद है, को मिलने के लिए कहा था।

उन्होंने कहा कि अर्श डल्ला ने इस सुनियोजित हत्या को अंजाम देने के लिए 7 लाख रुपए शिमला सिंह को दो किश्तों-4 लाख और 3 लाख रुपए- में भेजे थे।ए. आई. जी ने बताया कि दोषी शिमला सिंह ने सुखा दुन्नेके के कहने पर अज्ञात व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिए थे और इस कत्ल को अंजाम देने के लिए छह हथियारों का प्रबंध करने के लिए हरजीत सिंह उर्फ गोरा को 3 लाख रुपए दिए थे।

इसके उपरांत पुलिस टीमों ने हरियाणा पुलिस की मदद से हरजीत गोरा को उसके गाँव से गिरफ़्तार कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस सम्बन्धी पूछताछ जारी है और अन्य बरामदगियों की भी उम्मीद है।इस सम्बन्धी एफ. आई. आर. नं. 48 तारीख़ 20- 04- 2023 को हथियार एक्ट की धारा 25(6), (7) / 54/ 59 और भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 120-बी के अंतर्गत थाना सदर बठिंडा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

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