Thursday, 28 September 2023

 

 

खास खबरें खरीफ मंडीकरण सीजन 2023-24 के लिए सभी पुख़्ता प्रबंध मुकम्मल: लाल चंद कटारूचक्क शाहपुर विस क्षेत्र में हर घर नल और जल पहुंचेगा: केवल सिंह पठानिया शहीद प्रदीप सिंह की अंतिम अरदास: मुख्य मंत्री की तरफ से कैबिनेट मंत्री जौड़ामाजरा ने श्रद्धा के फूल किए भेंट प्राकृतिक कृषि पद्धति से मज़बूत होगी किसानों की आर्थिकी : शिव प्रताप शुक्ल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जवाहर नवोदय विद्यालय 25 वीं युवा संसद का आयोजन प्लास्टिक मुक्त मंदिर परिसर के लिए जागरूकता अभियान किया शुरू अस्थमेटिक मरिजों के लिए ऑक्सीजन सेचूरेट्र और मिनी वेन्टी लेटर कम बाय पाइप मशीन की निशुल्क सेवा शुरू अभय सिंह चौटाला ने सम्मान दिवस रैली में पहुंचने और कवरेज करने पर मीडिया और लाखों लोगों के रैली में पहुंचने पर उनका किया धन्यवाद असम सरकार ने आपदा राहत कोष में किया 10 करोड़ रुपये का अंशदान, मुख्यमंत्री ने जताया आभार ब्रम शंकर जिम्पा ने गुरूद्वारा फतेहगढ़ साहिब के नज़दीक 7.46 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार होने वाले टॉयलट ब्लॉक का नींव पत्थर रखा सिफत कौर समरा ने एशियन गेमज़ में एक सोने और एक चांदी का तमगा जीता डॉ. बलजीत कौर द्वारा अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट की जालसाज़ी के विरुद्ध मुहिम के अधीन दो होम्योपैथिक मेडिकल अफ़सर ( सेवानिवृत्त) के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट किये रद्द मतदान केंद्रों के युक्तिकरण पर डीईओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे डीडीसी जम्मू ने रोजगार क्षमता में सुधार हेतु कौशल अंतर सर्वेक्षण पर जोर दिया जम्मू-कश्मीर यूटी ने सरकारी स्कूल में पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला का अनावरण किया एनडीआरएफ ने रामबन में आपातकालीन और बचाव अभियान पर मॉक ड्रिल आयोजित की मंडलायुक्त रमेश कुमार ने कटरा में नवरात्र महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की उपायुक्त राजौरी विकास कुंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के अदालती मामलों में देरी की समीक्षा की डीएम डोडा विशेष महाजन ने 15वीं जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति की बैठक की अध्यक्षता की उपायुक्त पुंछ यासीन एम. चैधरी ने कृषि, संबद्ध विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की

 

एससी/एसटी एक्ट के तहत समझौते के मामलों में पीड़ित को वापस करना होगा मुआवजा : हाई कोर्ट

High Court, Allahabad, Allahabad High Court, SC ST Act, Uttar Pradesh
Listen to this article

Web Admin

Web Admin

5 Dariya News

प्रयागराज , 02 Mar 2023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अगर एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित को शासन द्वारा दिए गए मुआवजे को राजकीय कोष में जमा करना होगा। 

बगैर मुआवजा जमा किए संबंधित न्यायालय द्वारा समझौता सत्यापित नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा, समाज कल्याण विभाग से प्राप्त धन जमा करना अनिवार्य होगा और पार्टियों के बीच किसी भी समझौते के लिए यह शर्त होगी। झब्बू दुबे और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा, जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो पीड़ित को कोई खतरा नहीं होता है। 

ऐसे में मुआवजे के रूप में दिए गए पैसे को पीड़ित को रखने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। पीड़ित को उस पैसे को राज्य सरकार को वापस करना चाहिए। यह निर्दोष करदाताओं की गाढ़ी कमाई है। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज कराने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पीड़ित को राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

अदालत ने निर्देश दिया कि जहां पीड़ित और अभियुक्त के बीच समझौता हुआ था, उसे संबंधित सत्र न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम द्वारा सत्यापित किया जाएगा, इसमें शीर्ष अदालत द्वारा गणना किए गए कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। संतुष्ट होने के बाद संबंधित सत्र न्यायाधीश पीड़ित को 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग से प्राप्त पूरी राशि वापस जमा करने के लिए कहेगा और फिर अनुबंधों की पुष्टि करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

 

Tags: High Court , Allahabad , Allahabad High Court , SC ST Act , Uttar Pradesh

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2023 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD