Friday, 19 April 2024

 

 

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मुख्यमंत्री द्वारा पीयूष गोयल के साथ मुलाकात, आर.डी.एफ. और एम.डी.एफ. का 3095 करोड़ रुपए का बकाया तुरंत जारी करने के लिए कहा

बकाया जारी न होने के कारण राज्य ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बुरा प्रभाव पडऩे की कही बात

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नई दिल्ली , 09 Dec 2022

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) और मंडी विकास फंड (एम.डी.एफ.) के बकाया पड़े 3095 करोड़ रुपए तत्काल जारी करवाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खा्र एवं सार्वजनिक वितरण और टेक्स्टाईल मंत्री पीयूष गोयल से दख़ल की माँग की।  

केंद्रीय मंत्री को उनके दफ़्तर में मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक खरीफ की फ़सल खऱीद सीजन-2021-22, रबी खऱीद सीजन 2022-23, खरीफ फ़सल खऱीद सीजन 2022-23 के आर.डी.एफ. के 2880 करोड़ रुपए और एम.डी.एफ. के 215 करोड़ रुपए जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि यह फंड राज्य ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के समूचे विकास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 

भगवंत मान ने अफ़सोस ज़ाहिर किया कि यह फंड जारी न होने के कारण राज्य विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ग्रामीण विकास एक्ट 1987 की धारा 7 के अनुसार न्युनतम समर्थन मूल्य के तीन प्रतिशत की दर से आर.डी.एफ. का भुगतान राज्य सरकार के पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड को होना होता है। 

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नोटीफायी की दर (न्युनतम समर्थन मूल्य का तीन प्रतिशत) के मुताबिक 1987 से रबी खऱीद सीजन 2020-21 तक आर.डी.एफ. की बाकायदा अदायगी होती थी। भगवंत मान ने कहा कि इस फंड का मंतव्य मूलभूत तौर पर कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ नेटवर्क, मंडियों का बुनियादी ढांचा, स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार, भूमि रिकॉर्ड का कम्प्यूट्रीकरण, मंडियों और अन्य स्थानों का मशीनीकरण किया जाता है।  

मुख्यमंत्री ने अफ़सोस ज़ाहिर किया कि फंडों के मंतव्य की जांच का तर्क देकर खरीफ की फ़सल खऱीद सीजन 2020-21 से आरज़ी लागत शीट में आर.डी.एफ. को न्युनतम समर्थन मूल्य के एक प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खर्चों संबंधी सभी स्पष्टीकरण, ज़रुरी दस्तावेज़ और विवरण देने के बाद में खरीफ की फ़सल खऱीद सीजन 2020-21 और रबी खऱीद सीजन 2021-22 के लिए ग्रामीण विकास फंड की इस शर्त पर मंजूरी दी गई कि खरीफ की फ़सल खऱीद सीजन 2021-22 की शुरुआत से पहले-पहले पंजाब को आर.डी.एफ. एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। 

भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि भारत सरकार की हिदायतों पर राज्य ने पंजाब ग्रामीण विकास एक्ट, 1987 में संशोधन कर दिया था।मुख्यमंत्री ने अफ़सोस ज़ाहिर किया कि ग्रामीण विकास एक्ट, 1987 में सम्बन्धित संशोधन करने के बाद में अब तक भी खरीफ की फ़सल खऱीद सीजन 2021-22, रबी खऱीद सीजन 2022-23 और खरीफ की फ़सल खऱीद सीजन 2022-23 की आरज़ी ख़र्च शीटों में आर.डी.एफ. के 2880 करोड़ रुपए मंज़ूर नहीं किए गए। 

उन्होंने कहा कि इसी तरह खरीफ की फ़सल खऱीद सीजन 2021-22 तक भारत सरकार द्वारा तीन प्रतिशत के हिसाब से राज्य को एम.डी.एफ. का भुगतान किया जाता था। भगवंत मान ने कहा कि बार-बार विनतियाँ करने के बावजूद भारत सरकार ने एक प्रतिशत की दर से एम.डी.एफ. जोकि 215 करोड़ रुपए बनता है, को रोका हुआ है। मुख्यमंत्री ने पीयूष गोयल से अपील की कि आर.डी.एफ. और एम.डी.एफ. दोनों के बकाया फंड तुरंत जारी करवाए जाएँ, जिससे राज्य के विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

 

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