Saturday, 03 June 2023

 

 

खास खबरें पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में विश्व साइकिल दिवस 2023 के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन नंगल फ्लाईओवर की प्रगति को लेकर हर सप्ताह हरजोत सिंह बैंस करेंगे समीक्षा बैठक चिकित्सकों ने पेन डाउन हड़ताल वापिस लेने की घोषणा की डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी की मेहनत रंग लाई मिनिस्टर्स फ्लाइंग स्क्वॉड ने डीज़ल व टिकट चोरी सहित पांच मामले रिपोर्ट किए: लालजीत सिंह भुल्लर "कैंसर सर्वाइवर्स डे" के अवसर पर सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा, "कैंसर" शब्द से डरें नहीं विशेष ओलम्पिक प्रतिभागियों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की शहीद भगत सिंह चौक पर लगाया जाएगा सौ फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज -ब्रम शंकर जिम्पा भगवंत मान सरकार की तरफ से पंजाब के हर स्कूल के विद्यार्थियों को पंजाब की महान विरासत और विरासत से जोड़ने का नया प्रयास-हरजोत सिंह बैंस ओडिशा ट्रेन हादसा: ग्राउंड जीरो पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, स्थिति का लिया जायजा सिडनी के घरेलू मैदान पर अपना आखिरी टेस्ट खेलना चाहते हैं डेविड वॉर्नर जब डब्ल्यूटीसी का फाइनल हुआ तब जाकर हमें मौके गंवाने का अहसास हुआ : पैट कमिंस फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने शापोवालोव को हरा कर चौथे दौर में प्रवेश किया केलांग बस अड्डे में 14 लाख से निर्मित ई बस चार्जिंग स्टेशन का विधायक रवि ठाकुर ने किया लोकार्पण शुभमन गिल की तुलना सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से करना सही नहीं : गैरी कर्स्टन अमेरिका में मेटा, गूगल, स्नैप पर मुकदमा, बच्चों को मानसिक रूप से बीमार बनाने का आरोप मोदी सरकार के 9 साल - भाजपा के विकास तीरथ मुहिम के हिस्से के रूप में पटियाला की जल परियोजना का जायजा लेते डॉ महेंद्र सिंह और जय इंदर कौर पीएम नरेंद्र मोदी ने बालासोर ट्रेन हादसे पर की उच्चस्तरीय बैठक काउंटी चैंपियनशिप का अनुभव भारत के खिलाफ काम आएगा : मार्नस लाबुशेन समाज के समस्त वर्गों के कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध– किशोरी लाल उलटी गिनती शुरू: एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिए दो महीने शेष

 

विवाह के बिना पैदा हुए बच्चे भी पारिवारिक संपत्ति पाने के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court, The Supreme Court Of India, New Delhi

Web Admin

Web Admin

5 Dariya News

नई दिल्ली , 15 Jun 2022

केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बिना शादी किए लंबे समय तक एक साथ रहने वाले जोड़े के 'नाजायज' बच्चों को भी पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है। शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें वादी के माता-पिता ने शादी में शामिल नहीं होने का हवाला देते हुए एक कथित नाजायज बच्चे के संपत्ति हिस्से के दावे को खारिज कर दिया था। 

हालांकि, यह देखते हुए कि युगल लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, शीर्ष अदालत ने कहा कि उनका रिश्ता एक शादी के समान ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी भले ही न हुई हो, लेकिन दोनों लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह ही साथ रहे हैं। ऐसे में अगर यह साबित हो जाता है कि बच्चा उन्हीं दोनों का ही है, तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। 

पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट करते हुए कहा, "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुरुष और महिला पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा।" बेंच ने साफ किया कि, इस तरह का अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत लगाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "यह अच्छी तरह से तय है कि अगर एक पुरुष और एक महिला पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो विवाह के पक्ष में एक अनुमान होगा। 

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।"इसने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच करने पर कहा था कि दामोदरन और चिरुथाकुट्टी दंपति लंबे समय से साथ रह रहे थे। वादी के अनुसार, दामोदरन ने 1940 में चिरुथाकुट्टी से शादी की थी। हालांकि, उनके विवाह का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। 

प्रथम वादी कृष्णन का जन्म वर्ष 1942 में हुआ था। जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, "पक्षकारों के बीच विवाद पैदा होने से बहुत पहले वादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज अस्तित्व में थे। सबूत के साथ ये दस्तावेज दामोदरन और चिरुथकुट्टी के बीच पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक साथ रहने की अवधि को दर्शाते हैं।

"अदालत ने अपने पहले के आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें यह कहा गया था कि 'कानून वैधता के पक्ष' में रहता है।

 

Tags: Supreme Court , The Supreme Court Of India , New Delhi

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2023 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD