Thursday, 25 April 2024

 

 

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पंजाब सरकार द्वारा धार्मिक स्थानों, होटलों, रैस्टोरैंटों और शॉपिंग मॉलज़ को फिर खोलने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी

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चंडीगढ़ , 06 Jun 2020

पंजाब सरकार की तरफ से आज 01.06.2020 से 30.06.2020 के समय के दौरान लॉकडाउन 5-अनलॉक 1 में धार्मिक स्थानों, होटलों, रैस्टोरैंट और अन्य आतिथ्य सेवाओं और शॉपिंग मॉलज़ को फिर खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।इस संबंधी जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.), भारत सरकार ने 30.05.2020 को धार्मिक स्थान, होटल, रैस्टोरैंट और अन्य आतिथ्य सेवाओं और शॉपिंग मॉलज़ को सेहत और परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.एच.एफ.डबलयू), भारत सरकार की तरफ से जारी एस.ओ.पीज़ के अनुसार तारीख़ 08.06.2020 से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये थे।न्होंने आगे बताया कि तारीख़ 08 -06 -2020 से धार्मिक स्थानों, होटलों, रैस्टोरैंटों और अन्य आतिथ्य सेवाओं और शॉपिंग मॉलज़ को खोलने की आज्ञा दी गई है। इन संस्थाओं की मैनेजमेंट सम्बन्धी एस.ओ.पीज की पालना करेगी। इसके इलावा मैनेजमेंट पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना भी करेगी जैसे कि मॉल में दाखि़ल होने वाले हर व्यक्ति के फ़ोन में कोवा एप डाउनलोड होना चाहिए। परन्तु एक परिवार के मामले में एक व्यक्ति के पास एप हो तो मॉल में दाखि़ल होने की आज्ञा होगी। मॉल में फ़ाल्तू नौकरानी की आज्ञा नहीं होगी।उन्होंने कहा कि मॉल में दाखि़ला टोकन प्रणाली के आधार होगा। आदर्शक तौर पर मॉल में दाखि़ल होने वाले व्यक्ति /व्यक्ति के समूह के लिए अधिकतम समय सीमा भी लागू की जानी चाहिए। मॉल की हर दुकान में निश्चित व्यक्तियों की अधिक से अधिक क्षमता 6 फुट की दूरी (2गज की दूरी) के आधार पर निर्धारित की जाऐगी भाव दुकान में दाखि़ल होने वाले हर व्यक्ति के लिए लगभग 10&10 का क्षेत्रफल। इसके अलावा मॉल का कुल सामथ्र्य निर्धारित करने के लिए आम क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 25प्रतिशत की इजाज़त होगी।उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट मॉल और हर दुकान के अधिक से अधिक सामथ्र्य दिखाने को यकीनी बनाने के लिए जि़म्मेदार होगी और अधिक से अधिक सामथ्र्य का 50 प्रतिशत से अधिक किसी भी समय मॉल में दाखि़ल / किसी एक दुकान में मौजूद नहीं होना चाहिए। इसके इलावा दुकान के अंदर दाखि़ल होने का इंतज़ार कर रहे व्यक्तियों के लिए सामाजिक दूरी दर्शाने के लिए निशानदेही की जायेगी। लिफ़्टों का प्रयोग अपाहिज व्यक्तियों या डाक्टरी एमरजैंसी के सिवाय नहीं किया जाऐगा। ऐसकलेटरस सिफऱ् एक दूसरे से सामाजिक दूरी के नियम की पालना के साथ इस्तेमाल किये जा सकते हैं। 

इसके इलावा कपड़े और अन्य सामान की आज़माइश की आज्ञा नहीं होगी।उन्होंने बताया कि जिलों की सेहत टीम बाकायदा मॉल की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की जांच करेगी। किसी भी मॉल में रैस्टोरैंट / फूड कोर्ट टेकवे / होम डिलीवरी के इलावा काम नहीं करेंगे। इन स्थानों के प्रबंधन के लिए हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के लिए उचित प्रबंध करेंगे। रैस्टोरैंटों को सिफऱ् अब वस्तुएँ लेकर जाने और घर डिलीवरी देने के लिए खोलने के लिए आज्ञा दी जायेगी। अगले आदेशों तक यहाँ कोई ‘डाइन -इन’ सुविधा नहीं होगी। रात 8 बजे तक घर में डिलीवरी की आज्ञा हो सकती है। 15.06.2020 को स्थिति का जायज़ा लिया जायेगा।उन्होंने कहा कि इन स्थानों के प्रबंधन के लिए हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के लिए उचित प्रबंध किये जाएंगे। होटल रैस्टोरैंट बंद रहेंगे और होटलों में मेहमानों के लिए सिफऱ् कमरों में खाना परोसा जायेगा। स्थिति का जायज़ा 15.06.2020 को लिया जायेगा। रात का कफ्र्यू सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और व्यक्तियों का यातायात सिफऱ् प्रात:काल 5 बजे से रात 9 बजे तक जायज होगा। हालाँकि, मेहमानों को उनकी उड़ान / रेल के द्वारा यात्रा के नियम के आधार और रात 9 बजे से प्रात:काल 5बजे के बीच होटल में दाखि़ल होने और बाहर जाने की आज्ञा होगी। हवाई / रेल की टिकट को ही कफ्र्यू के घंटे (रात 9बजे से प्रात:काल 5 बजे तक) के दौरान होटल और आने वाले मेहमान के लिए एक बारी के यातायात कफ्र्यू पास के तौर पर इस्तेमाल किया जायेगा। इन स्थानों के प्रबंधन के लिए हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के लिए उचित प्रबंध करेंगे।उन्होंने कहा कि पूजा / धार्मिक स्थान प्रात:काल 5 बजे से शाम 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। पूजा के समय व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसलिए पूजा का समय छोटे समूहों में बँटा होना चाहिए। इन स्थानों के प्रबंधन, हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के लिए उचित प्रबंध करना। प्रसाद, भोजन और भोजन / लंगर का वितरण नहीं किया जाऐगा। इन दिशा-निर्देशों और तालाबन्दी उपायों का किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 के अधीन, आइपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाऐगी।यह फिर बताया जाता है कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों और भारत सरकार के एम.ओ.एच.एफ.डबलयू के एसओपीज़ की किसी भी तरीके से अवज्ञा नहीं की जायेगी और संस्थाओं द्वारा इनका सख्ती के साथ पालन किया जायेगा। जिला अधिकारी, हालाँकि, स्थानीय स्थिति काउनके मूल्यांकन के आधार पर, ज़रूरी समझे तो अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकते हैं।  

 

Tags: Spokesman Punjab Govt , Coronavirus

 

 

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