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हाई कोर्ट द्वारा ‘राम सीया के लव कुश’ के प्रसारण पर रोक हटाने से इन्कार, अगली सुनवाई 12 सितम्बर को

अतिरिक्त एडवोकेट जनरल को निर्माताओं द्वारा ऐतराज़ योग्य दृश्य हटाने की की पेशकश राज्य सरकार के साथ विचारने के लिए कहा

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 09 Sep 2019

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के आदेशों पर शनिवार को डिप्टी कमीश्नरों द्वारा टैलिविजऩ धारावाहिक ‘राम सीया के  लव कुश’ के केबल प्रसारण पर लगाई रोक को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज हटाने से इन्कार कर दिया।इस संदर्भ में फिलहाल इस विवादित धारावाहिक के प्रसारण पर रोक लगी रहेगी और अदालत ने इस मामले की सुनवाई 12 सितम्बर, 2019 तक मुलतवी कर दी है।कल्रज़ टी.वी. चैनल द्वारा दायर की गई पटीशन पर विशेष सुनवाई के दौरान जस्टिस टी.एस. ढींडसा ने विभिन्न डिप्टी कमीश्नरों द्वारा जि़ला मैजिस्ट्रेट के तौर पर जारी किये आदेशों पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।पंजाब सरकार द्वारा अतिरिक्त एडवोकेट जनरल रमीज़ा हकीम ने पक्ष रखते हुए कहा कि इस धारावाहिक के प्रसारण पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला वाल्मीकि जी संबंधी विवादित दृश्य पेश करने के आधार पर लिया गया है क्योंकि इससे राज्य में वाल्मीकि भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है।यह बहस शाम 5 बजे के बाद भी चलती रही जिसके दौरान कल्रज़ टी.वी. ने अपना पक्ष पेश करते हुए कहा कि प्रसारण पर पाबंदी लगाने के आदेश कुदरती न्याय के सिद्धांतों की पालना किये बिना और केबल ऑपरेटरज़ रैगूलेशन एक्ट की धारा 19 के साथ जुड़े पहलूओं को अनदेखा करके जारी किये गए हैं। चैनल ने इस धारावाहिक के विवादपूर्ण दृश्यों संबंधी निर्माताओं द्वारा गृह सचिव के साथ बातचीत की पेशकश को भी रिकार्ड पर रखा और उन्होंने वाल्मीकि जी से सम्बन्धित ऐतराज़ योग्य दृश्य हटाने की भी पेशकश की।अदालत ने इस मामले में ख़ास तौर पर निर्माताओं द्वारा दृश्य हटाने की की पेशकश के सम्बन्ध में अतिरिक्त एडवोकेट जनरल को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। इस पर रमीज़ा हकीम ने कहा कि इस पेशकश को राज्य सरकार द्वारा विचारा जायेगा और इस संबंधी सरकार द्वारा लिए जाने वाले फ़ैसले को अगली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने रख दिया जायेगा।यहाँ यह जि़क्रयोग्य है कि शनिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के आदेशों पर सम्बन्धित डिप्टी कमीश्नरों ने विवादपूर्ण टी.वी. धारावाहिक ‘राम सीया के लव कुश’ के प्रसारण पर तुरंत रोक लगा दी थी क्योंकि इससे वाल्मीकि भाईचारे में रोष पैदा हो गया था जिन्होंने उसी दिन बंद का न्योता दे दिया था।इस मसले पर वाल्मीकि भाईचारे की धार्मिक भावनाओं का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को भी पत्र लिखकर डी.टी.एच. पर इस धारावाहिक का प्रसारण रोकने के लिए हिदायत करने की अपील की थी।

 

Tags: High Court

 

 

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