तंबाकू उत्पाद भंडारण के लिए 1 लाख का जुर्माना
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शिमला (आईएएनएस) , 13 Feb 2014
हिमाचल प्रदेश में तंबाकू उत्पादों का भंडारण करने के जुर्म में एक स्थानीय व्यापारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शिमला नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी उमेश भारती ने व्यापारी से पांच बैग गुटखा और 5,300 पाउच पान मसाला जब्त करने के बाद उस पर जुर्माना लगाया। व्यापारी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दंडित किया गया है। गौरलतब कि राज्य सरकार ने दो अक्टूबर 2012 को राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, उत्पादन और विपणन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। पिछले साल भी तंबाकू उत्पाद भंडारण के जुर्म में तीन स्थानीय व्यापारियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।