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पेट्रोल मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के खुलासे की मांग वाली याचिका खारिज

Web Admin

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5 Dariya News

नई दिल्ली , 19 Sep 2018

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करने वाले फॉर्मूले का खुलासा करने के आदेश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी.कामेश्वर राव की पीठ ने पेट्रोल की कीमतें तय करने की सरकार की नीति में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। अदालत दिल्ली की डिजाइनर पूजा महाजन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उनकी वकील ए.मैत्री ने अदालत से तेल कंपनियों समेत सरकार से इस संबंध में नियम का खुलासा करने और किस आधार पर रोजाना ईंधन की कीमतें तय होती हैं, उसका रिकार्ड देने के आदेश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता ने कहा कि लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन कीमतों को धारणा के आधार पर बढ़ाया गया है। मैत्री ने कहा कि तेल विनिर्माता कंपनियां पेट्रोल व डीजल की अपनी पुरानी खेप को बढ़ी हुई कीमतों पर बेच रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पुरानी खेप को सस्ते दाम में खरीदा गया था। याचिका में कहा गया है कि आधिकारिक दावों के अनुसार, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के आधार पर बढ़ोतरी हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत को बैरल के आधार पर तय किया जाता है। यह याचिका, याचिकाकर्ता की लंबित जनहित याचिका पर दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को पेट्रोल व डीजल की उचित कीमत तय करने के आदेश देने की मांग की थी, क्योंकि यह नीतिगत मामला है, जिसमें बड़े आर्थिक मुद्दे शामिल हैं।

 

Tags: High Court

 

 

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