श्री मुक्तसर साहिब जिले के एक पंप से अनाधिकृत तौर पर डीज़ल लेकर बठिंडा में सप्लाई करने संबंधी एक शिकायत प्राप्त होने पर फूड और सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू के आदेशों पर विभाग की एक टीम ने आज छापेमारी करके एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। फूड और सिवल सप्लाई विभाग के मंत्री भारत भूषण आशू के हुक्मों अनुसार डायरैक्टर फूड सप्लाई श्रीमती अनिंदिता मित्रा के निर्देशों के अनुसार सहायक डायरैक्टर फूड सप्लाई पंजाब श्री राकेश कुमार सिंगला की टीम ने जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर बठिंडा अमनप्रीत सिंह विर्क, सहायक फूड स्पलाई अफ़सर बठिंडा प्रवीण गुप्ता, फूड स्पलाई इंस्पेक्टर हरभजन सिंह और नाप तोल इंस्पेक्टर मनदीप सिंह की टीम ने छापेमारी करके इस गोरखधंधे को उजागर किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री राकेश कुमार सिंगला ने बताया कि फूड स्पलाई मंत्री श्री भारत भूषण आशू के पास इस संबंधी शिकायत आई थी कि सतपाल ट्रेडर्ज़ फीलिंग स्टेशन गिद्ड़बाहा से डीज़ल के टेंक भरकर बठिंडा भेजे जाते हैं। इस पर कार्यवाही करते हुए विभाग की टीम रात एक बजे से ही उक्त पंप के बाहर तैनात थी। इस दौरान आज सुबह 6 बजे टैंकर नंबर पीबी.30 एल. 3178 यहाँ आया और तेल भरा। 90 मिनट में इसमें 4000 लीटर तेल भरा गया। इसी तरह एक और टैंकर नंबर पीबी.30. एन. 7478 भी यहाँ से भरा गया। इसके बाद ये दोनों टैंकर बठिंडा के लिए रवाना हो गए और फूड स्पलाई वभाग की टीम गुप्त तौर पर इनका पीछा कर रही थी।
यहाँ से टैंकर नंबर पी.बी. 30 एल. 3178 फ्यूल पंप और बस पार्किंग शैउ में गया जोक न्यू दीप बस कंपनी का था और बठिंडा मानसा रोड पर बना हुआ था। जबकि दूसरा टैंकर बल्लूआना गया। बठिंडा मानसा रोड पर विभाग की टीम ने पहले टैंकर को नाजायज तौर पर न्यू दीप बस सर्विस की बसों में तेल भरते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया। डीएफएससी बठिंडा अमनप्रीत सिंह विर्क ने बताया कि टैंकर नंबर पी.बी. 30 एल. 3178 रोज़मर्रा की उक्त कंपनी की बसों में बठिंडा मानसा रोड पर तेल भरता था जबकि टैंकर नंबर पी.बी.30 एल-7478 अलग अलग रूटों और उक्त कंपनी की बसों में तेल भरता था। श्री विर्क ने बताया की सतपाल ट्रेडर्ज गिद्ड़बाहा द्वारा मोटर स्पीरिट एंड हाई स्पीड डीज़ल रैगुलेशन ऑफ स्पलाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रीवैंशन ऑफ मलप्रैक्टिसिज ऑर्डर 2005 का उल्लंघन किया गया है। इस कानून के तहत पैट्रोलियम पदार्थों की निर्धारित जगह के इलावा बिक्री कानूनी तौर पर गलत है। टैंकर अनाधिकृत तौर पर पैट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई करके सार्वजनिक जीवन को भी पैट्रोलियम एक्ट 1934 और पैट्रोलियम रूल 2002 के तहत ख़तरा पैदा कर रहे थे। इस दौरान सिविल लाईन पुलिस स्टेशन में न्यू बस सर्विस के मालिक, मानसा बठिंडा रोड पर जगह के मालिक और टैंकर के चालक पर पर्चा दर्ज करने की कार्यवाही कर रही है।