प्रधान सचिव वित्त विभाग नवीन के चौधरी ने आज यहां आकस्मिक / मौसमी / जरूरत-आधारित और अन्य श्रमिकों के नियमितिकरण के मामलों पर विचार करने के लिए एसआरओ -520 के तहत गठित अधिकारित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की।समिति ने विभिन्न विभागों के 50 मामलों पर विचार किया और 21 मामलों को मंजूरी दे दी जिसमें पीडब्ल्यूडी में पांच, गृह विभाग में दो, वित्त में तीन, पीएचई / आई वएफसी में 10 और आवास व शहरी विकास विभाग में एक मामला शामिल है।उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नौ मामलों तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के बीस मामलों को दस्तावेजों में कमी के चलते वापस कर दिया गया।पहली बैठक होने के नाते समिति ने नियमितिकरण को नियंत्रित करने वाले मामलों और नियमों के त्वरित विचार के लिए आगे बढ़ने पर भी चर्चा की। समिति ने फैसला किया कि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूरी दिए गए सभी मामलों को एक अद्वितीय वित्त विभाग संहिता संख्या (एफडीसीएन) दी जाएगी जिसमें पांच अंक होंगे जो नियमित संख्या में होंगे और नियमितिकरण के लिए मंजूरी दे दी गई प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होगी।यह न केवल पहचान की सुविधा प्रदान करेगा बल्कि सेवानिवृति पर उनके विघटन की तारीख को भी निर्धारित करेगा।समिति ने यह भी फैसला किया कि वित्त विभाग नियमितिकरण के मॉडल आदेश का मसौदा तैयार करेगा और प्रसारित करेगा जिसके बाद सभी विभागों द्वारा अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूरी के बाद आदेश जारी किए जाएंगे।समिति की अगली बैठक 6 जुलाई, 2018 को आयोजित की जाएगी।