Wednesday, 22 May 2024

 

 

खास खबरें बिट्टू द्वारा सीबीआई धमकी पर वड़िंग बोले - भाजपा उम्मीदवार पहले से ही हताश और पराजित महसूस कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर से 'आप' उम्मीदवार जगदीप सिंह काका बराड़ के लिए किया प्रचार श्री आनंदपुर साहिब में पर्यटन की अपार संभावनाएं : विजय इंदर सिंगला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरमीत खुड्डियां के लिए किया चुनाव प्रचार हम बांटने की नहीं जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं: मीत हेयर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुनाई किकली-2, किकली कलीर दी बुरी हालत सुखबीर दी शिरोमणी अकाली दल सत्ता में आने पर राजस्थान और हरियाणा के साथ सभी जल बंटवारा समझौते को रदद कर देगा : सुखबीर सिंह बादल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने लुधियाना में भाजपा और आप पर साधा निशाना; पंजाब के लिए असली समाधान का वादा किया एलन चंडीगढ़ के छात्रों ने जूनियर साइंस ओलंपियाड 2024 में रचा इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से करतारपुर कॉरिडोर खुला जोकि कांग्रेस की गलती के कारण बंद था : पूर्व गृह मंत्री अनिल विज तपती दोपहर में गुरजीत सिंह औजला ने की दुकानदारों से मुलाकात आप सरकार ने कर्मचारियों की बकाया राशी और 12% डीए का नहीं किया भुगतान - गुरजीत औजला कंग और सिंगला बताएं राहुल और केजरीवाल दोस्त हैं की दुश्मन : डॉ.सुभाष शर्मा गुजरात के विधायक ने मोहाली में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया सुनील जाखड़ द्वारा यादविंदर सिंह बुट्टर प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त हरियाणा में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई बिकाऊ पूर्व विधायक लखनपाल की जुबान मीठी, दिल काला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भारत की संगीत विरासत को दुनिया के मंच पर ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार : डेविड अंगु किसानों को देख गाड़ी से उतरे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज आप ने बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल और फिरोजपुर में भाजपा को दिया बड़ा झटका सी जी सी झंजेडी कैंपस और अमेरिकी यूनिवर्सिटी के साथ रणनीतिक शिक्षा साझेदारी

 

कावेरी जल विवाद : सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की हिस्सेदारी घटाई

Listen to this article

Web Admin

Web Admin

5 Dariya News

नई दिल्ली , 16 Feb 2018

सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद पर अपने ऐतिहासिक फैसले में शुक्रवार को तमिलनाडु की जल हिस्सेदारी घटाकर 177.25 टीएमसी फुट कर दी। जबकि कावेरी न्यायाधिकरण ने 2007 में राज्य के लिए 192 टीएमसी फुट पानी आवंटित किया था। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कावेरी नदी से तमिलनाडु को होने वाली जल आपूर्ति को यह देखते हुए घटा दिया कि न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु में नदी के बेसिन में उपलब्ध 20 टीएमसी फुट भूजल पर ध्यान नहीं दिया था।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "कुल मिलाकर हमने कर्नाटक को 14.75 टीएमसी फुट पानी अधिक देना उपयुक्त समझा, जोकि 10 टीएमसी फुट (तमिलनाडु में मौजूद भूजल) प्लस 4.76 टीएमसी फुट (बेंगलुरू शहर की जरुरत के मुताबिक) है।"कार्नाटक की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करने पर न्यायालय ने कहा, "कर्नाटक को अब तमिलनाडु से सटी बिल्लीगुंडुलू अंतरराज्यीय सीमा पर 177.25 टीएमसी फुट पानी छोड़ना होगा।"तमिलनाडु की हिस्सेदारी में कटौती करने पर न्यायालय ने कहा, "हमने भूजल के अधिक दोहन से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए माना कि तमिलनाडु में मौजूद 10 टीएमसी फुट भूजल का तथ्य कावेरी नदी के पानी के बंटवारे में शामिल होना चाहिए।"इसलिए कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75 टीएमसी फुट पानी दिया जाएगा, जिसमें पीने के उद्देश्य से बेंगलुरू को मिलने वाले पानी में बढ़ोतरी की गई है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने पीठ की तरफ से कहा, "सभी राज्यों की कुल जनसंख्या के पीने के पानी की आवश्यकता को उच्चस्तर पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम इसे न्यायसंगत वितरण के क्रमिक आधारभूत सिद्धांत के रूप में मानते हैं।

"प्रधान न्यायाधीश ने बेंगलुरू को 14.75 टीएमसी फुट पानी आवंटित करते हुए कहा कि कर्नाटक इस बढ़े हुए पानी से कृषि उद्देश्यों जैसे सिंचाई और औद्योगिक कार्यो में इस्तेमाल कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा, "कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू के वैश्विक दर्जे को देखते हुए उसे कावेरी नदी से 4.75 टीएमसी फुट अधिक पानी दिया जाएगा।"शीर्ष अदालत ने न्यायाधिकरण द्वारा घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कर्नाटक की हिस्सेदारी को कम करने के निर्णय को "अस्थिर" मानते हुए कावेरी नदी के पानी के आवंटन में शहर की हिस्सेदारी को बढ़ाया।हालांकि, न्यायालय ने अपने फैसले में न्यायाधिकरण द्वारा केरल और पुडुचेरी के लिए आवंटित पानी को ज्यों का त्यों रखा है।न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण के अनुसार, केंद्र अंतरिम जल बंटवारा व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड की स्थापना करेगा और यह बोर्ड 15 वर्षों तक कार्य करेगा।तमिलनाडु की हिस्सेदारी घटाने को छोड़कर बाकी न्यायाधिकरण के आदेशों से सहमति जताते हुए न्यायालय ने कहा कि सामने लाए गए सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद "हम इस बात से सहमत हैं कि पानी की खपत की अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता के संबंध में तमिलनाडु के लिए न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित सिंचित क्षेत्र को गलत नहीं ठहराया जा सकता।"न्यायालय ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण पर राष्ट्रपति के संदर्भ के अपने जवाब का जिक्र करते हुए कहा, "किसी अंतरराज्यीय नदी का जल एक राष्ट्रीय संपत्ति है और कोई भी राज्य इन नदियों पर अपना दावा नहीं कर सकता।" 

 

Tags: Supreme Court

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2024 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD