सरकार ने गैर-वाणिज्यिक हल्के मोटर वाहनों को राज्य में प्रवेश करने और मूल टोल से भुगतान करने से छूट दी है।इस संबंध में वित्त विभाग ने एसआरओ 67 को जारी किया है। अधिसूचना के अनुसार, टोल अधिनियम, संवत 1995 (199 5 के अधिनियम सं 8 ) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार, निर्देश देती है कि राज्य में प्रवेश करने और जाने वाले सभी गैर-वाणिज्यिक हल्के मोटर वाहनों को इस अधिनियम के तहत बेसिक टोल के भुगतान से छूट दी जाएगी।अधिसूचना 6 फरवरी, 2018 से लागू होगी।