गांव मदनपुरा में पुश्तैनी जमीन को लेकर नगर सुधार सभा के पूर्व प्रधान गुरमेल सिंह व गांव निवासियों के बीच जमीनी विवाद का एक मामला सामने आया है। मोहाली प्रैस क्ल में एक प्रैस कॉन्फ्रैंस के दौरान गुरमेल सिंह ने गांव निवासी कमलजीत सिंह व कुलदीप सिंह पर उनके 54 ''62 गज के प्लॉट पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कमलजीत सिंह व कुलदीप सिंह ने उनके खाली प्लॉट में गुरुद्वारा साहिब का निशान साहिब लगाकर जमीन पर कब्जा कर लिया है जबकि जमीन के उनके पास कागजात भी जोकि उनके हक में बोलते हैं। यही नहीं उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में भी विचाराधीन था और सैशन कोर्ट ने 17 सितंबर 2016 को उनके हक में फैसला सुनाते उनको जमीन का हकदार करार दिया था। उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद भी उनको जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने फेज-1 पुलिस द्वारा भी मामले में उनकी कोई मदद ना करने के आरोप लगाए हैं और कहा कि इस मामले में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब वह इस मामले में एस.एस.पी मोहाली को लिखित शिकायत देंगे अगर फिर भी उनको इंसाफ ना मिला तो वह हाईकोर्ट तक जाएंगे।
गुरमेल सिंह ने कहा कि गांव में 147 ''62 गज का एक प्लॉट है जिस पर एडवोकेट अविनाश कुमार ने अपना हक जताया था। उसने डेढ साल पहले कमलजीत सिंह व कुलदीप सिंह पर इस जमीन पर नाजायज कब्जा करने का केस डाला था और उस समय दौरान वह गांव मदनपुरा के नगर सुधार सभा के प्रधान थे। प्रधान होने के नाते कमलजीत सिंह व कुलदीप सिंह ने उनको कहा कि वह इस प्लॉट में अपने बनते हक की पावर ऑफ अटार्नी उसके नाम कर देंगे क्योंकि वह अदालती केस में होने वाले खर्चे को नहीं झेल सकते। उन्होंने कहा कि जब पावर ऑफ अटार्नी उनके नाम कर दी गई तो एडवोकेट अविनाश कुमार द्वारा अदालत में डाले केस में उनका समझौता हो गया और अविनाश कुमार ने इस पूरी जमीन से 54 '' 62 गज की जमीन उस के नाम कर दी और इसके अदालत द्वारा किए गए ऑर्डर की कॉपी भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि पर अब कमलजीत सिंह व कुलदीप सिंह इस जमीन को अपना बता रहे हैं और उसकी जमीन पर किया हुआ कब्जा नहीं छोड़ रहे।
इस संबंधी जब कमलजीत सिंह व कुलदीप सिंह के साथ संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि अविनाश कुमार जो इस जमीन पर दावा कर रहा है उसका कहना है कि उसने यह जमीन कुंभडा निवासी किसी व्यक्ति से खरीदी है पर उसल बात यह है कि एडवोकेट अविनाश के पास इस जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि यह जमीन गांव की शामलाट जमीन है जिस पर गमाडा (पूडा) का हक है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट अविनाश व गुरमेल सिंह ने अपनी मिलीभुगत से गमाडा को एक्स पार्टी करवा दिया जिस कारण इस जमीन पर अब गमाडा का कोई हक नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि यह जमीन शामलाट है और अगर इस जमीन पर गमाडा का हक नहीं बनता तो वह जमीन उनकी भी नहीं बनती। उन्होंने कहा कि जमीन पर निशान साहिब लगाया गया है क्योंकि यह जमीन गांव की सांझी जमीन है और इसका इस्तेमाल गांव का हरेक व्यक्ति करेगा। उन्होंने कहा कि वह गांव के लोगों को साथ लेकर एसएचओ फेज-1 को मिलेंगे।