पंजाब सरकार ने आज जेलों में बंद कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर यकमुश्त सजा छूट की घोषणा की है। यह सजा माफी एक महीने से एक वर्ष तक होगी, जो कैदियों की सजा सीमा और उनके द्वारा किये जुर्म की गंभीरता के आधार पर की जाएगी।यह जानकारी देते हुये पंजाब के जेल मंत्री स. सोहन सिंह ठंडल ने बताया कि दस वर्ष से लेकर बीस वर्ष तक की कैद वाले बंदियों को एक वर्ष,7 से 10 वर्ष की सजा वालों के लिए 9 महीने , पांच से सात वर्ष की सजा वाले बंदियों को 6 महीने और 3 से 5 वर्ष तक सजा वाले बंदियों को तीन महीने जबकि तीन वर्ष तक की सजा वाले बंदियों को एक महीने की यकमुश्त सजा माफी दी गई है। उन्होने बताया कि सजा माफी केवल उन कैदियों को प्रदान की जाएगी जो 15 अगस्त 2016 वाले दिन जेल में बंद होगें। उन्होने बताया कि यदि कोई कैदी पैरोल या फरलो पर है तो उसको सजा मे छूट ले के लिए पैरोल का समय खत्म होने से पहले पहले इस दिन तक आत्म समर्पण करना पड़ेगा।
ठंडल ने बताया कि ऐसे मामले जिनमें कैदी की सजा दस वर्ष या पांच से अधिक पंरतु दस वर्ष से कम हो उनमें कैदियों को यकमुश्त सजा छूट देने से पहले उनको पिछले पांच वर्ष का जेल में आचार व्यवहार देखा जाएगा। मंत्री ने कहा कि यह सजा छूट उन कैदियों को नही दी जाएगी जो गंभीर दोषों या सीबीआई मामले तहत जेलों में बंद है। इसके अतिरिक्त जिन कैदियो को दा फारन एक्ट 1946 पासपोर्ट एक्ट 1967 और नारकोटिक ड्रग एंड साईकोट्रोपिक सबसटासज एक्ट 1985 तहत सजा हुई है वह सजा की छूट लेने के हकदार नही होगें।उन्होने बताया कि सजा छूट विभिंन मामलों की गंभीरता अनुसार होगी। उन्होने बताया कि जिन विभिंन शर्तो और किये जुर्मो तहत यह यक मुश्त सजा छूट नही दी जाएगी। उन समूह शर्तो और जुर्मो का वर्णन पंजाब सरकार के गृह विभाग(जेलें), जेल ब्रांच द्वारा 12 अगस्त 2016 को अधिसूचना में किया गया है।