पंजाब सरकार ने नगर सुधार ट्रस्टों द्वारा बेची जायदादो एवं निर्माण करने में हुई देरी के कारण वसूली जा रही ना-निर्माण फीस माफ करने की आम लोगों की मांग को आगे रखते हुये ना -निर्माण फीस में 50 प्रतिशत यकमुश्त छूट देते हुये निर्माण करने का एक सुनहरी अवसर देने का फैसला किया हे।आज यहां यह जानकारी देते हुये पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल जोशी ने बताया कि जो व्यक्ति इस फैसले का लाभ उठाना चाहते हेै, वह 30 सिंतबर, 2016 तक संबधित जायदाद का नक्षा स्वीकार करवाने के लिए संबधित सक्षम अथारटी के पास , बनती ना-निर्माण फीस को 50 प्रतिशत राशि सहित,जमा करवा सकते है। उन्होने यह भी बताया कि जो इस विशेष छूट का लाभ नही उठाएगें, उन संबधी कानून/नियमों अनुसार कार्यवाही की जाएगी। श्री जोशी ने बताया कि नगर सुधार ट्रस्टों के समूह संबधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि ना निर्माण के समूह केसों में ना-निर्माण फीस की कुलैक्केशन का कार्य एक सप्ताह में स पूर्ण करके संबधित मालिकों/अलाटियों को सूचित करना विश्वसनीय बनायें।