देश को स्वच्छ बनाने के अभियान में पंजाब सरकार द्वारा अह्म योगदान डालते हुए शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक के लिफाफों पर पहली अप्रैल 2016 से सम्पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। यह खुलासा आज यहां प्रैस ब्यान द्वारा करते हुए स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को स्वच्छ रखने के लिए आरंभ किए स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने में पंजाब सरकार का यह फैसला बड़ा योगदान डालेगा।श्री जोशी ने कहा कि इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना अनुसार प्लास्टिक के लिफाफों के उत्पादन, वितरण, खरीद, िबिक्री तथा री-साइकिल करने को राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर कौंसलों तथा नगर पंचायतों में पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के लिफाफों के अतिरिक्त थर्मोकोल से बने एक बार इस्तेमाल के सभी सामान पर पाबंदी भी कठोरता से लागू की जाएगी। जिसमें पैकिंग मैटीरियत शामिल नहीं होगा।
पंजाब प्लास्टिक कैरी बेग एक्ट की धारा 7 अधीन नॉन बायो डी ग्रेडएबल प्लास्टिक कैरी बैग या कंटैनरों जिसमें थर्मोकोल से बनी वस्तुएं भी शामिल हैं पर पहले ही सम्पूर्ण पाबंदी है।स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि इन आदेशों की उल्लंघना करने संबंधी शिकायतें दायर करने के लिए नगर निगमों आयुक्त और नगर कौंसलों/नगर पंचायतों के लिए कार्य साधक अधिकारी /ई ओज़/ नामज़द कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त औचक निरीक्षण करने के लिए राज्य के सभी जिलों के लिए तीन मुख्य अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है। एक्ट की धारा 18 अधीन इस विषय पर अपीलों का निपटारा करने के लिए डिवीजन आयुक्त और विभाग के क्षेत्रीय उप-निदेशक नामज़द किए गए हैं। श्री जोशी ने कहा कि इस अभियान की सफलता लोगों के सहयोग पर निर्भर है और इस लिए राज्य के समस्त लोगों को अपील करते हैं कि प्लास्टिक कैरी बैगों का प्रयोग ना किया जाए ताकि स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके।