5 Dariya News

राज्य में हयूमन आर्गन ट्रांसपलांटेशन एक्ट लागू करने की तैयारी -अनिल जोशी

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चंडीगढ़ 17-Dec-2015

पंजाब सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्य में हयूमन आर्गन ट्रांसपलांटेशन एक्ट लागू किया जा रहा है। यह प्रगटावा आज यहां चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री पंजाब अनिल जोशी द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994 में ट्रांसपलांटेशन ऑफ हयूमन आर्गन एक्ट बनाया गया था जिसको पंजाब सरकार द्वारा भी लागू किया गया था।जोशी ने कहा कि समय की मांग अनुसार इस एक्ट में कई बार संशोधन किये गये थे क्योंकि आर्गन प्लांटेशन मूल्यवान जानें बचाने के लिए एक बहुत बढिय़ा प्रयास सिद्ध हुआ है। 

उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में किडनी, आंखे तथा लीवर आदि ट्रांसप्लांट कर हजारों मूल्यवान जानें बचाई जा रही हैं और कई नेत्रहीनों की आंखों की ज्योति वापिस लौट आती है।जोशी ने बताया कि कई समाज सेवी संस्थान और विशेष तौर पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरा मुखी द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को इस नेक कार्य की वैधानिक कार्रवाई को पंजाब राज्य में अडाप्ट करने के लिए लिखा गया था जिसपर तुरंत कार्रवाई करते हुये इस संबंधी वैधानिक कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

जोशी ने बताया कि इस नीति अनुसार किसी ब्रेन-स्टैम मौत के दानी  के परिवार द्वारा इस प्रकार के अंगों को दान करने के लिए अथॉरिटी जोकि एरिया के एस एच ओ, एस पी, डी आई जी या अस्पताल में स्थित पुलिस पोस्ट द्वारा समय पर दी जायेगी ताकि अंगों के पुन: प्रयोग में लाने के लिए कीमती समय बर्बाद ना हो। इसकी एक कॉपी क्षेत्र के नामांकित पोस्टमार्टम डॉ. को दी जायेगी। अंगों को बदलने का कार्य पंजीकृत ट्रांसप्लांटेशन सैंटर/टीशू बैंक आदि में ही स्वीकार किया जायेगा जोकि वैज्ञानिक गतिविधि अनुसार चलेंगे जिन संबंधी सरकार के निर्देशों अनुसार अस्पताल द्वारा नामजद की गई कमेटी स्वीकृति देगी।