5 Dariya News

स्वास्थ्य विभाग द्वारा खुली सिगरेट /तम्बाकू चबाने वाला तम्बाकू, ई सिगरेट बेचने वालो विरूद्ध शिंकजा कस्सा-जिआणी

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चंडीगढ़ 27-Nov-2015

स्वास्थ्य विभाग द्वारा खुली सिगरेट /तम्बाकू चबाने  वाला तम्बाकू , , ई सिगरेट बेचने वालों विरूद्ध शिंकजा कस्सा गया है और तम्बाकू नियंत्रण एक्ट उंलघना संबधी प्राप्त शिकायत  पर शीघ्र कार्यवाही के आदेश दिये गये है। इस संबधी जानकारी देते हुये पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुरजीत कुमार जिआणी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पैशल चैकिंग टीमें गठित की गई हेै टीमों द्वारा खुली सिगरेट जोकि तम्बाकू नियंत्रण एक्ट की धारा 7 की उंलघना है और चबाने वाले तम्बाकू जिस पर फूड सेफटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अधीन पांबदी है की बिक्री को चैक किया गया।

यहां स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की इस बैठक में तम्बाकू की बिक्री विरूद्ध कार्यवाही करने संबधी योजना बनाई गई। बैठक के पश्चात जिलों में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विभिंन प्वाईट आफ सेल की चैकिंग की गई चैकिंग द्वारा  कई विक्रेताओ द्वारा खुली सिगरेट और चबाने वाले तम्बाकू की बिक्री नोटिस में आई तम्बाकू पदार्थो के दुकानदारों को खुली सिगरटे बेचने पर जिला सैंशन जज की अदालत ने पेश होने चलान किये गये 15 विक्रेताओं को धारा पांच की उंलघना के लिए जिला सैंशन जज की अदालत में पेश होने के चलान किये गये एक हूक्काबार पर छापा मारा गया जिसमें 12 हुक्के, 22 पाइपें ,फलेवरड तम्बाकू और तम्बाकू मोलैसिस जब्त किया गया।स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कहा गया कि पंजाब में खुली सिगरेट/तम्बाकू , हर प्रकार के चबाने वाले तम्बाकू और ई सिगरेट पर पूर्ण पांबदी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि डब्लयू एच ओ द्वारा वल्र्ड नो तम्बाकू दिवस पर तम्बाकू नियंत्रण अधीन किये जा रहे लगातार प्रयत्नों के कारण पंजाब सरकार की प्रंशसा की। उन्होने कहा कि तम्बाकू में अनेकों प्रकार के जहरीले तत्व होते है। जिनके सेवन से प्रतिदिन देश में लगभग 2200 मौते होती  जोकि अन्य बीमारियों की तुलना बहुत ज्यादा है और इसके प्रयोग को नकेल डालना समय की मांग है। 

उलंघना करने वाले व्यापारिक अदारों का लाइसैंस भी रदद किया जाएगा। उन्होनेे पब्लिक को अपील कि इस मुहिम को सफल करने के लिए सरकार की सहायता की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समूह जिला स्वास्थ्य अधिकारी और फूड सेफटी अधिकारी ने फूड सेफटी एंड स्टेडर्ड एक्ट अधीन चबाने वाले तम्बाकू विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश जारी कि ये है। ई सिगरेट विरूद्ध भी ड्रग और कास्मैटिक अधीन ड्रग इँस्पेैक्टर को कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। उनको महीने अनुसार एक्षन टेकन रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश जारी किये है। उन के द्वारा यह भी कहा गया कि  समूह जिला स्वास्थ्य अधिकारियेां को पहले ही समूह तम्बाकू विक्रताओं को तम्बाकू एक्ट की धाराओं और पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संबधी जागरूक किया जा चुका है और लगातार किया जा रहा है।