5 Dariya News

सोमनाथ भारती की जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली 22-Sep-2015

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप)के विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। भारती के खिलाफ पत्नी लिपिका मिश्रा पर घरेलू हिसा का आरोप है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने भारती की याचिका खारिज करते हुए कहा, "याचिका खारिज कर दी गई है।"दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री ने निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने का अनुरोध किया था।भारती के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के द्वारका उत्तरी पुलिस थाने में घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई है।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने लिपिका मिश्रा के 10 जून को शिकायत दर्ज कराने के बाद एफआईआर दर्ज की थी। लिपिका का आरोप है कि 2010 में शादी होने के बाद से ही भारती उन्हें प्रताड़ित करते आ रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारती ने उन्हें मारापीटा एवं प्रताड़ित किया और यहां तक कि एक बार जान से मारने की कोशिश भी की।