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अधिक मात्रा में आलू व प्याज स्टॉक में पाये जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी : कर्णदेव काम्बोज

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चंडीगढ 31-Aug-2015

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी रोकने के लिए उठाये गये कदमों के तहत थोक विक्रेताओं को 60 किवंटल प्याज और 80 किवंटल तक आलू ही अपने भंडार में रखने की अनुमति होगी। इससे अधिक मात्रा में आलू व प्याज स्टॉक में पाये जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।श्री काम्बोज ने कहा कि  आलू और प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक सीमा तय करने का निर्णय लिया गया है तथा विभाग के अधिकारियों को इस संबधं में उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होंने बताया कि यह शिकायत मिल रही है कि कुछ थोक व्यापारी अपने भंडार में निर्धारित मात्रा से अधिक आलू और प्याज रखते है और समय अंतराल के पश्चात इन्हें अधिक कीमतों पर बेचते है। इससे आलू-प्याज दामों में बढोतरी होती है और लोगों को मंहगें भाव में आलू व प्याज खरीदने पड़ते है।खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्याज की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन प्रसंघ (नैफेड) से 1000 किवंटल प्याज खरीदा जा रहा है, जिसको हैफेड अपने सरकारी सोसाएटी नेटवर्क तथा वीटा के बूथों के माध्यम से लोगों को 35 रुपये प्रति किलों की दर प्याज उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को सस्ता राशन, फल एवं सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए उनके विभाग के अधिकारी ठोस कदम उठाएंगे और संग्रह करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।