5 Dariya News

शहरियों को हाऊस टैक्स की बकाया राशि बिना ब्याज व जुर्माना जमा करवाने का दिया एक अवसर

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चंडीगढ़ 30-Jul-2015

स्थानीय निकाय विभाग ने हाऊस टैक्स की बकाया राशि ना भरने वाले शहरियों को बिना ब्याज और जुर्माने की राशि जमा करवाने का एक अवसर दिया है। 31 मार्च, 2013 तक हाऊस टैक्स की बकाया राशि वाले शहरीयों को यह छूट 17 अगस्त 2015 तक दी गई है जिस तहत वह यकमुश्त राशि भरकर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री अनिल जोशी ने आज यहां जारी प्रैस ब्यान द्वारा दी। जोशी ने बताया कि विभाग के ध्यान में आया है कि 31 मार्च 2013 तक का हाऊस टैक्स की बकाया राशि कई व्यक्तियों द्वारा अदा नहीं की गई और यह बकाया रक्म अब ब्याज जुर्माना सहित वसूलने योग्य है। 

उन्होंने कहा कि शहरीयों को एक बड़ी राहत देने के मनोरथ तहत 31 मार्च 2013 तक का हाऊस टैक्स का बकाया देने के लिए वन-टाईम छूट देते हुए यह फैसला किया है कि संबंधित व्यक्ति अब इस टैक्स का बकाया, बिना ब्याज और जुर्माने के 17 अगस्त 2015 तक वन टाईम के रूप में जमा करवा सकेगा। इस वन टाईम छूट का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति 17 अगस्त 2015 से पहले 31 मार्च 2013 तक की बकाया समूची राशि (ब्याज व जुर्माने के बिना) संबंधित नगर निगमों/नगर काऊँसिलें/नगर पंचायतों के पास जमा करवा सकते हैं।जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इस वन टाईम छूट का लाभ नहीं उठाना चाहते, उनके विरूद्ध 17 अगस्त के बाद कानून अनुसार बनती कार्रवाई संबंधित नगर निगम/नगर काऊँसिल/नगर पंचायत द्वारा की जाएगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों, क्षेत्रीय उप- निदेशकों, नगर निगमों के कमिश्रर और नगर काऊँस्लरों/नगर पंचायतें यदि कार्यसाधक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस वन-टाईम छूट संबंधी शहरियों को बताया जाए ताकि वह 17 अगस्त तक मिली इस छूट का लाभ लेते हुए अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।