5 Dariya News

मोहम्मद सिद्दीक़ पर फैसला लोकतंत्र की जीत - डॉक्टर वेरका, कांग्रेस पार्टी में ख़ुशी की लहर

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नई दिल्ली 24-Jul-2015

पंजाब में कांग्रेस पार्टी को आज उस वक़्त मजबूती मिली जब भदौर से विधायक और जाने माने गायक मोहम्मद सिद्दीक को माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया। सिद्दीक़ को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अयोग्य करार देकर उनका रद्द कर दिया था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सिद्दीक़ की अपील स्वीकार की और उनको अयोग्य ठहराने पर रोक लगा दी। अब वो दोबारा विधायक कहलायेंगे। इस फैसले से कांग्रेस पार्टी में ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष एवं अमृतसर वेस्ट से विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है और सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और वर्करों को बधाई दी है। डॉक्टर वेरका ने कहा कि इस जीत से कांग्रेस की भविष्य जीत का भी आगाज़ हो गया है। सिद्दीक ने सबका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनको सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा था। वो बेक़सूर हैं और उनको इन्साफ मिला है और मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद सिद्दीक के साथ डॉक्टर वेरका, विधायक चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे। 

सिद्दीक की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक श्री सिद्दीक विधान सभा कार्यवाही में भाग ले सकेंगे लेकिन किसी भी तरह के मतदान के मामले में मतदान नहीं कर सकते  जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। गौरतलब है कि श्री सिद्दीक ने 2012 में भदौर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा तथा इसमें श्री गुरू को उन्होंने लगभग सात हजार मतों के अंतर से पराजित किया था। बाद में शिरोमणि अकाली दल नेता और पूर्व आइएएस अधिकारी दरबार सिंह गुरू ने श्री सिद्दीक के चुनाव को यह आधार बनाते हुये अदालत में चुनौती दी थी कि वह मुस्लिम हैं और ऐसे में वह आरक्षित सीट से चुनाव लडऩे के पात्र नहीं थे। उधर श्री सिद्दीक ने अपने बचाव में अदालत में दलील दी थी कि वह डूम समुदाय से हैं जिसे राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग में अधिसूचित किया है।