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जिला करनाल में करीब 9 लाख 98 हजार 161 लाभपात्रों को इस दाल-रोटी योजना का लाभ मिलेगा- विकास यादव

दाल-रोटी योजना के जिला में लाभपात्रों की सूची जारी

5 दरिया न्यूज (प्रशांत प्रवीण कौशिक)

करनाल 26-Aug-2013

खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत हरियाणा में 20 अगस्त से शुरू की गई दाल-रोटी योजना के जिला में लाभपात्रों की सूची जारी कर दी गई है। यह सूची जिला प्रशासन द्वारा नामांकित किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के पास मौजूद है। इस सूची में दर्ज लाभपात्रोंं के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा 4 सित बर 2013 तक दावे व आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।उपायुक्त विकास यादव ने यह जानकारी आज एन.डी.आर.आई. के सभागार में दाल-रोटी योजना के लाभपात्रों की जांच के लिए नामांकित ग्राम सचिव, पटवारी व शुगरमिल के कर्मचारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए जिले के सभी गांवों व शहरी क्षेत्रों में नामांकित अधिकारी व कर्मचारी दावे व आपत्तियां प्राप्त होने के बाद 10 दिन तक संबंधित लाभपात्र की पहचान व निर्धारित मापदंडो की जांच करेंगे। नामांकित अधिकारी व कर्मचारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में प्रार्थी 7 दिन तक जिला उपायुक्त को अपील कर सकते हंै। उपायुक्त द्वारा अपील पर 15 दिन के अंदर निर्णय दिया जाएगा। उपायुक्त ने योजना के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों, नामांकित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस योजना के क्रियान्वयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। योजना के मूल रूप को समझें तथा किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में उच्च अधिकारियों से राय लें।

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में सभी बी.पी.एल. एवं अंत्योदय परिवार के अलावा, अन्य परिवारों के निशक्त मुखिया व्यक्ति, विधवा, अकेली महिला, बेघर परिवार, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार, 5 एकड़ तक का किसान परिवार, जिसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो और वह आयकर दाता न हो, ले सकते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में  भी  बी.पी.एल. एवं अंत्योदय अन्न परिवार के अतिरिक्त, अन्य परिवारों के निशक्त मुखिया, विधवा, अकेली महिला, बेघर परिवार, कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार, व्यावसायिक रूप से कमजोर परिवार जैसे सभी कामकाजी, शिल्पकार, हस्तकार, दस्तकार, रेहड़ी-फेरी लगाने वाले, राज मिस्त्री, वैल्डर, सुरक्षा गार्ड, अनुबंधित कर्मी, कुली, रिक्शा चालक, 5 एकड़ तक जमीन का मालिक तथा 2 लाख रुपये सालाना आमदनी तक वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को पहले से वितरित किये जा रहे 35 किलो प्रति परिवार गेंहू में कोई बदलाव नहीं किया है बल्कि उन्हें अब भी 2 रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहंू तथा दाल व चीनी दी जाएगी। इसी प्रकार बी.पी.एल. परिवारों को प्रतिकार्ड 5 किलो प्रति व्यक्ति गेंहू, 2 किलो चीनी 13.5 प्रतिकिलो की दर से तथा 2.5 किलो दाल 20 रुपये प्रतिकिलो की दर से मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत परिवार की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, को परिवार का मुखिया माना जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला करनाल में करीब 9 लाख 98 हजार 161 लाभपात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उपायुक्त ने बताया कि जिले में दाल-रोटी योजना के क्रियान्वयन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक इस योजना के संबंधित कोई दिक्कत नहीं आई है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को राशन डिपुओं की चैकिंग के निर्देश दिए गए हैं।