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प्रैशर हार्न का प्रयोग करने वालों विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए-अजीत सिंह कोहाड़

5 दरिया न्यूज

चण्डीगढ़ 27-Oct-2014

आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहे वाहनों पर लगे हुए बहुत आवाज करने वाले हार्न के सबन्ध में पंजाब सरकार ने बसों, ट्रकों, टैपू ट्रैवलरों आदि पर लगे पै्रशन हार्न को शीघ्र हटाने के निर्देश दिये हैं।  आज यहां सी जिला व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए पंजाब के परिवहन मंत्री अजीत सिंह कोहाड़ ने बताया कि जिन वाहन चालकों द्वारा नियमों की उल्लंघना करके प्रैशन व संगीतक हार्नों का प्रयोग किया जाता है उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाये। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारी जुर्माने, वाहनों को जब्त करने और चालक लाईसैंस रद्द करने के रूप में कड़ी कार्रवाई की जाए।कोहाड़ ने बताया कि केन्द्रीय मोटर वाहन कानून और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों तहत कृषि उद्धेश्य के लिए प्रयोग किये जाते टै्रक्टरों सहित किसी भी मोटर वाहन में बहुत आवाज करने वाले हार्न विशेषकर तीव्र और तीखे हार्न प्रदूषण का कारण बनते हार्न नहीं लगाये जा सकते। 

उन्होंने कहा कि केवल पुलिस वाहनों, फायर ब्रिगेड गाडिय़ों और ए बूलैंस में ज्यादा आवाज वाले हार्न लगाने की आज्ञा है और वह भी केवल डियूटी दौरान ही प्रयोग किये जा सकते हैं। उन्होंने इस स बन्ध में पुलिस कमिशनरों और एस एस पीज़ को निजी रूप से अपने अधीन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि केवल उन वाहनों जिनको कानूनी तौर पर इसकी आज्ञा है के अतिरिक्त शेष सभी वाहनों से यह हार्न शीघ्र हटाने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्राईवेट बसों जिनमें मिन्नी बसें भी शामिल हैं, के चालकों को ऊंची आवाज वाले हार्न का  प्रयोग न करने स बन्धी सतर्क किया जाए और जिन बसों स बन्धी तेज रफतार और अशल गाने चलाने की शिकायतें आती हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।  उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य के युवकों को इन प्रैशन हार्नों के कारण हो रही दुर्घटनाओं व अन्य बुरे प्रभावों से जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया।