5 Dariya News

सजाफ्ता कैदी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा

5 दरिया न्यूज (विजयेन्दर शर्मा)

धर्मशाला 01-Mar-2013

जिला कारागर धर्मशाला में एक सजाफ्ता कैदी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा हुई है। इसके साथ ही कैदी को एक हजार रुपये जुर्माना भरने का भी फैसला सुनाया गया है। सीजेएम कोर्ट धर्मशाला के न्यायाधीश अजय मेहता ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रहलाद पुत्र भोलू राम निवासी नूरपुर जिला कारागार धर्मशाला में एक मामले में सजा काट रहा है। वर्ष 2011 अगस्त माह में यह कैदी पैरोल पर जेल से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब पैरोल से वापस धर्मशाला जेल पहुंचा तो जेल के सुरक्षाकर्मियों ने कैदी की तलाशी ली। जांच के दौरान कैदी के जूतों से मोबाइल फोन और सिम तथा कुरकुरे के पैकेट से 50 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर जेल अधीक्षक धर्मशाला ने पुलिस थाना में प्रहलाद के खिलाफ एनडीएपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। वीरवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत सीजेएम अजय मेहता ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी को छह माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।