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यात्रियों को ढोने वाले ट्रकों की अनुज्ञप्ति रद्द करेगा पंजाब

5 दरिया न्यूज

चंडीगढ़ 24-Jul-2014

पंजाब में सड़क सुरक्षा परिषद ने उन ट्रकों और ट्रालियों की अनुज्ञप्ति (परमिट) रद्द करने का फैसला लिया है जिनपर सवारियां ढोयी जाती हैं। इतना ही नहीं ऐसे वाहनों के चालकों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को सरकार के एक प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने कहा, "ट्रकों, टैक्टर ट्रालियों और कुछ बड़े वाहनों पर सवारियां ढोए जाने को ध्यान में लेते हुए पंजाब के यातायात मंत्री अजीत सिंह कोहर ने कहा कि इससे और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है और ऐसे वाहनों पर सवारियां ढाने पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। परिषद ने कठोर उपायों के जरिए ऐसे वाहनों पर रोक लगाने का फैसला लिया है।"हाल के वर्षो में स्कूल बसों के साथ होने वाले हादसों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में लेते हुए परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन से बसों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें गति निगरानी, बसों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा आदि शामिल हैं। मंत्री ने पुलिस को 'घरूका' (देसी जुगाड़ से बने वाहन) पर स्कूली बच्चों को ढोए जाने पर पाबंदी लगाने और कम उम्र के टैक्टर चालकों पर नजर रखने का निर्देश दिया।