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पंजाब सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए साईकिल स्कीम आरंभ

श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास

5 दरिया न्यूज

चंडीगढ़ 22-Jun-2014

पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करने के मद्देनज़र साईकिल स्कीम आरंभ की है। इस तहत पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्सट्रक्शनज़ वकर्रज वेलफेयर बोर्ड के पास पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा यह साईकिल स्कीम पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं स्त्री व बाल विकास विभाग द्वारा आरंभ की साईकिल स्कीम से अलग है। पंजाब के श्रम कल्याण मंत्री चुन्नी लाल भगत ने बताया कि इस स्कीम तहत बोर्ड के पास पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नौंवी से बाहरवीं कक्षा तक पढ़ते बच्चों को मुफ्त साईकिल दिये जायेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि साईकिल उन बच्चों को ही दिए जायेंगे जो बोर्ड की छात्रवृति स्कीम तहत वजीफा प्राप्त कर रहें हों। इस स्कीम का लाभ लड़का एवं लड़की दोनों को मिलेगा।उन्होंने आगे बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए लाभपात्री का पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रकशनज़ वर्करज़ वेलफेयर बोर्ड के पास कम से कम एक वर्ष से सदस्य होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह लगातार वह अपने अंशदान की राशि जमा करवा रहा हो। विद्यार्थी इस स्कीम तहत नौंवी से 12 कक्षा तक पढ़ाई के दौरान केवल एक बार ही इस स्कीम अधीन फायदा उठा सकेगा। 

भगत ने आगे बताया कि श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के उद्धेश्य से यह स्कीम आरंभ की गई है क्योकि यातायात के साधन मुहैया ना होने के कारण यह बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं जिस कारण उनको यह निशुल्क सुविधा दी गई है। उन्होंने राज्य के श्रमिकों को पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्सट्रक्शनज़ वर्करज़ वेलफेयर बोर्ड के पास स्वयं को पंजीकृत करवाने की अपील की ताकि वह श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस स्कीम को आसान बनाया गया है जिसके लिए सबडिवीज़न स्तर पर जांच करवाना या उपायुक्त के पास स्वीकृति लेने की आवश्यकता नही है। इन आवेदनों की वेरीफिकेशन सहायक श्रम आयुक्त/श्रम एवं परामर्श अधिकारी के  पास से ही करवाई जा सकेगी।