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महिला को दो महीने तक गौशाले में कैद रखने पर अधिकारियों को नोटिस

5 दरिया न्यूज

शिमला 27-May-2014

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक वृद्ध महिला को दो महीने तक गौशाले में कैद रखे जाने के मामले को संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सोमवार को कांगड़ा जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को अगामी दो जून को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए। न्यायालय ने वृद्ध महिला की दयनीय हालत के प्रति सामाजिक असंवेदना बरतने के लिए अधिकारियों को नोटिस भेजा है।न्यायालय ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर स्थित स्वयंसेवी संगठन सर्वजन हित मंच द्वारा एक मीडिया रपट का जिक्र करते हुए लिखे गए पत्र पर कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक चंचला देवी (65) को एक गौशाला में पिछले दो महीनों से बंद करके रखा गया था। महिला अपना एक हाथ दुर्घटना में खो चुकी है।महिला की तीन बेटियां और एक बेटा है। उनकी बहू ने आत्महत्या कर ली थी और उनका बेटा जेल में है। चूंकि घर में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं बचा है, वह दो महीने से गौशाला में बंद थी।उनके एक रिश्तेदार रघुनाथ जो उन्हें खाना खिलाते थे, ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए आगे उनकी देखभाल करने में अक्षमता जाहिर की।