चंडीगढ़ परिषद ने 'क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट' के कार्यान्वयन की समीक्षा की
अनिवार्य पंजीकरण पर ज़ोर दिया गया
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चंडीगढ़ 09-Apr-2026
आज संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़ की क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स काउंसिल की बैठक यू.टी. सचिवालय, चंडीगढ़ में श्री मंदीप सिंह बराड़, आईएएस, सचिव स्वास्थ्य, चंडीगढ़ प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निदेशक आयुष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष, भारत विकास परिषद के प्रतिनिधि, डेंटल एवं फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार तथा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स काउंसिल, यू.टी. चंडीगढ़ के अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान 5 सितम्बर 2025 को आयोजित पिछली बैठक की कार्यवाही पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) की समीक्षा की गई। इस अवसर पर डॉ. सुमन सिंह, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (GMSH-16), चंडीगढ़ द्वारा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
सचिव स्वास्थ्य, चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्देश दिए कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत यू.टी. चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों—जैसे क्लिनिक, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सेंटर, अस्पताल एवं नर्सिंग होम—का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।
अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यू.टी. चंडीगढ़ के सभी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स में उपलब्ध सुविधाओं तथा विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क की दरों को स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी दोनों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि मरीजों को पारदर्शिता एवं सुविधा सुनिश्चित की जा सके।