5 Dariya News

नवजोत कौर द्वारा गैस उपभोक्ताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी

गोदाम से सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी निर्धारित छूट

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मानसा 25-Mar-2026

जिले में गैस उपभोक्ताओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने आज गैस कंपनियों के डीलरों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में ए.डी.सी. अनुप्रिता जौहल, डी.एफ.एस.ओ. बलजीत सिंह और सभी गैस एजेंसियों के डीलर उपस्थित थे।

बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उपभोक्ता गैस एजेंसी के निर्धारित गोदाम से स्वयं सिलेंडर की डिलीवरी लेता है, तो वह रिबेट (छूट) का हकदार है। उन्होंने बताया कि घरों में डिलीवरी की तुलना में गोदाम से सिलेंडर लेना उपभोक्ताओं के लिए सस्ता पड़ता है। 

उन्होंने डीलरों को निर्देश दिए कि इस संबंध में जानकारी सार्वजनिक की जाए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने गैस बुकिंग के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के गैस उपभोक्ता 45 दिनों के अंतराल के बाद गैस बुक करवा सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह समय सीमा 25 दिन निर्धारित की गई है। 

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी 45 दिनों के बाद ही बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को गैस कंपनियों द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाता है। 

इस मैसेज में डिलीवरी से संबंधित सभी विवरण दर्ज होते हैं। उन्होंने डीलरों को हिदायत देते हुए कहा कि डिलीवरी के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में डिप्टी कमिश्नर ने जिले की सभी गैस एजेंसियों के डीलरों को निर्देश दिए गए कि वे सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करें। 

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।