निशांत कुमार यादव ने चंडीगढ़ में टूरिस्ट बसों के लिए तय पार्किंग जगहों की पहचान का रिव्यू किया
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चंडीगढ़ 19-Dec-2025
माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 09.04.2025 के आदेश (CWP नं. 16127 ऑफ 2000) के अनुपालन में, पर्यटन बसों के लिए नामित पार्किंग स्थलों की पहचान पर विचार-विमर्श हेतु आज चंडीगढ़ के उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (यातायात) सहित नगर निगम (एमसी) तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। शहर में यातायात जाम से बचाव तथा सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यटन बसों की पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान विशेष रूप से हल्लोमाजरा तथा मनीमाजरा (सेक्टर-13) क्षेत्रों में पर्यटन बसों की पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए समन्वित प्रयास किए गए। उपायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को पर्यटन बसों के लिए उपयुक्त दैनिक पार्किंग शुल्क निर्धारित करने तथा आवश्यकता होने पर मासिक पार्किंग पास शुरू करने के निर्देश दिए।
साथ ही, चिन्हित पार्किंग स्थलों पर चालकों एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) को अनधिकृत स्थलों पर पर्यटन बसों की पार्किंग पर कड़ी निगरानी रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत चालान जारी करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का अक्षरशः एवं भावना के अनुरूप पालन सुनिश्चित किया जाए। कानून के सख्त प्रवर्तन तथा समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन हेतु सभी संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक का समापन सभी हितधारकों को प्रक्रिया में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ हुआ।