5 Dariya News

पंजाब पुलिस ने सुनियोजित हत्या करने की वारदातों को टाला; आई. एस. आई. हिमायत प्राप्त आतंकवादी माड्यूल के तीन मैंबर 8 पिस्तौलों सहित काबू

गिरफ़्तार किये गए मुलजिम यू. ए. पी. ए. केसों के अंतर्गत संगरूर जेल में बंद व्यक्तियों के संपर्क में थेः डीजीपी गौरव यादव

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बठिंडा 22-Nov-2023

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनज़र शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब में संगठित अपराधों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस ने आई. एस. आई.-नियंत्रित पाक- आधारित आतंकवादी माड्यूल से सम्बन्धित 3 गुर्गों को गिरफ़्तार करके, राज्य में सुनियोजित हत्या ( टारगेट कीलिंग) करने की वारदातों को टालने में सफलता हासिल की है। 

यह जानकारी देते हुये डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डी. जी. पी.) पंजाब गौरव यादव ने बुधवार को यहाँ बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान राजभुपिन्दर सिंह उर्फ भिन्दा निवासी गाँव दिक्ख, बठिंडा ; रमन कुमार निवासी गाँव गुरूहरसहाए, फाज़िल्का और जगजीत सिंह निवासी ढिल्लवा कलाँ, कोटकपूरा के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने इनके कब्ज़े में से 8 पिस्तौल-तीन .30 बोर के पिस्तौल और पाँच .32 बोर के पिस्तौल-समेत 9 मैगज़ीन और 30 जिंदा कारतूस बरामद किये हैं। इसके इलावा एक चोरी की आल्टो कार को भी ज़ब्त किया गया है, जिस में उक्त सफ़र कर रहे थे। 

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर काउन्टर इंटेलिजेंस बठिंडा की पुलिस टीमों ने बठिंडा के गाँव गोबिन्दपुरा में पुल नज़दीक विशेष नाका लगाया और तीनों मुलजिमों को काबू किया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट के अंतर्गत संगरूर जेल में बंद व्यक्तियों के संपर्क में थे। 

इस सम्बन्धी और विवरण सांझा करते हुए ए. आई. जी. काउंटर इंटेलिजेंस अवनीत कौर सिद्धू ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पकड़े गए मुलजिमों ने मध्य प्रदेश से हथियार लाए थे जिससे राज्य में टारगेट कीलिंग को अंजाम देकर समाज में दहशत पैदा की जा सके। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में अगली-पिछली कड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए आगे जांच जारी है और अन्य हथियारों की बरामदगी की उम्मीद है। 

इस सम्बन्ध में केस एफआईआर नं. 151 तारीख़ 21.11.23 को भारतीय दंड संहित (आई. पी. सी.) की धारा 379, 411, 115, 109 और 120 बी और हथियार एक्ट की धाराओं 25(7) और 25(8) के अंतर्गत थाना कैंट बठिंडा में दर्ज किया गया है।