5 Dariya News

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा 'भारत छोड़ो आंदोलन' पर प्रदर्शनी-कम-विधिक सेवा जागरूकता शिविर

सी. जे. एम अपराजिता जोशी ने विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के बताये मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया

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होशियारपुर 08-Aug-2023

पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के सदस्य सचिव और जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेअरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी, होशियारपुर दिलबाग सिंह जोहल के निर्देशों का पालन करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-कम-सचिव जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी होशियारपुर अपराजिता जोशी द्वारा आज सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) रेलवे मंडी में'भारत छोड़ो आंदोलन' को लेकर प्रदर्शनी-कम-कानूनी सेवाएं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 

इस अवसर पर होशियारपुर के विभिन्न सरकारी स्कूलों ने भाग लिया, जिनमें रेलवे मंडी स्कूल, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल घंटाघर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजोवाल और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिप्पलांवाला शामिल थे। इन छात्रों द्वारा 'भारत छोड़ो आंदोलन' को लेकर नारे, चार्ट और थर्माकोल कोलाज बनाए गए।

इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराजिता जोशी ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के बताये रास्ते पर चलने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के छोटे बच्चों पर नशे का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और घरों में झगड़े बढ़ रहे हैं। 

इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बुराइयों को छोड़कर अच्छे मार्ग अपनाने चाहिए और अशिक्षा को भी दूर करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि भगवान ने नारी को न केवल मां, बल्कि बहन, पत्नी, बेटी आदि का रूप भी दिया है। 

इसलिए हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पोक्सो एक्ट 2012 और किशोर न्याय अधिनियम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि श्रेणियों में महिला, बच्चा (जो 18 वर्ष या उससे कम उम्र का है), बेघर, प्राकृतिक आपदाएं, ट्रांसजेंडर, प्रवासी, एस सी/बी सी, सामान्य, वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति निःशुल्क कानूनी परामर्श का लाभ उठा सकता है। 

इस अवसर पर उन्होंने 9 सितम्बर 2023 को जिला एवं सब-डिवीजन स्तर के न्यायालयों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी।