कुत्ते के भौंकने से गुस्साए आदमी ने कुत्त और लोगों पर किया हमला
5 Dariya News
नई दिल्ली 04-Jul-2022
राष्ट्रीय राजधानी में हुई एक अजीबोगरीब घटना में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के पालतू कुत्ते के भौंकने से परेशान होकर लोगों पर लोहे की रॉड से हमला किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार सुबह पश्चिम विहार इलाके की है। पुलिस उपायुक्त (बाहरी) समीर शर्मा ने कहा कि, रविवार सुबह पश्चिम विहार पूर्व पुलिस स्टेशन में झगड़े के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी।
डीसीपी ने कहा, "जांच के दौरान यह पाया गया कि धर्मवीर दहिया नाम का एक व्यक्ति सुबह सड़क पर टहल रहा था। तभी ए ब्लॉक पश्चिम विहार निवासी एक पालतू कुत्ता भौंकने लगा। इस पर दहिया ने कुत्ते को पूंछ से उठाया और दूर फेंक दिया। जब कुत्ते के मालिक रक्षित (25) ने यह देखा, तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, जिससे उनके और दहिया के बीच मामूली हाथापाई हुई।
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— TheMorningStandard (@TheMornStandard) July 4, 2022
After an argument about a pet dog in the Paschim Vihar neighbourhood, three persons were allegedly beaten with an iron pipe by their neighbour, leaving them injured, police reported on Monday. pic.twitter.com/xOvQxSrjei
इस हाथापाई के दौरान कुत्ते ने दहिया को भी काट लिया। डीसीपी ने कहा, "कुछ देर बाद धरमवीर दहिया लोहे का पाइप लेकर मौके पर पहुंचे और कुत्ते के सिर पर बेरहमी से वार किया।"घटना के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, हेमंत नाम के एक 53 वर्षीय पड़ोसी ने कुत्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन दहिया ने उसे भी लोहे की रॉड से मारा।
वीडियो में कुत्ते को सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद कुछ देर के लिए बेहोश पड़ा देखा जा सकता है। एक मिनट में, कुत्ता जाग गया, हालांकि, हिलते-डुलते और दर्द से कराहते हुए वीडियो में देखा जा सकता था। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका। डीसीपी शर्मा ने कहा, "बाद में धरमवीर पालतू जानवर के मालिक रक्षित के घर में घुसकर मारपीट में इस्तेमाल पाइप वापस ले गया और इस प्रक्रिया में रेणु उर्फ यशोदा नाम की 45 वर्षीय महिला पर भी हमला कर दिया।
"पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोक लगाने की सजा) और 451 (कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए घर-अतिचार) व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारी ने कहा कि सभी घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और घटना की जांच की जा रही है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पशु प्रेमी अपराधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 भारत में पशु कल्याण के विषय पर सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 के अनुसार, भारत पूरी दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है।
सूचकांक देशों को उनकी नीति और कानून के अनुसार ए (उच्चतम स्कोर होने के नाते) से जी (सबसे कमजोर स्कोर होने के नाते) में रैंक करता है। भारत ने सूचकांक में 2020 में सी रैंकिंग हासिल की।