5 Dariya News

आप ने केंद्र से चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया

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नई दिल्ली 30-Mar-2022

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन पर केंद्रीय कानूनों को लागू करके पंजाब की चुनी हुई सरकार के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया। राज्यसभा में 'शून्यकाल' के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए सिंह ने कहा कि पंजाब राज्य की अन्य राज्यों की तरह अपनी राजधानी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 1966 में चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाया गया था और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधान के तहत, पंजाब राज्य संघ राज्य प्रशासन को 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रदान कर रहा है जबकि हरियाणा इसके लिए 40 प्रतिशत कर्मचारी प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, "हाल ही में केंद्र सरकार का इरादा चंडीगढ़ प्रशासन पर केंद्रीय कानूनों को लागू करने का है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। यदि केंद्रीय कानून चंडीगढ़ यूटी पर लागू होगा, तो यूटी कार्यालय में काम करने वाले कई संविदा कर्मचारी इन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे।"

उन्होंने सरकार से पंजाब सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को घोषणा की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन के तहत सभी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किए जाएंगे। इस फैसले के बाद पंजाब के नेताओं की ओर से तीखी आलोचना देखी गई है, जिन्होंने पार्टी लाइनों से हटकर इसे 'पंजाब के अधिकारों पर अतिक्रमण' करार दिया। यदि केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू होते हैं, तो सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत वेतनमान मिलेगा, लेकिन इससे सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया जाएगा।