5 Dariya News

सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-6 हल्के और भारी डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी

5 Dariya News

नई दिल्ली 22-Mar-2022

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन हल्के और भारी डीजल बीएस-6 वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी, जिनका उपयोग सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाता है। न्याय मित्र (एमिक्स क्यूरी) के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता ए. डी. एन. राव ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के साथ ही न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि बीएस-6 हल्के और भारी डीजल वाहनों का उपयोग सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाता है और उन्हें पंजीकृत होने की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन वाहनों के पंजीकरण के उद्देश्य से अदालती आदेश न मांगें। पीठ ने कहा, "हमारा विचार है कि सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बीएस-6 हल्के और भारी डीजल वाहनों के संबंध में पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है।"

पीठ ने जोर देकर कहा कि पंजीकरण करने वाले अधिकारियों को सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के वाहनों के पंजीकरण के लिए अदालत के आदेश पर जोर नहीं देना चाहिए। सुनवाई के दौरान, वकील ने भारी शुल्क वाले वाहनों के पंजीकरण के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एक अवलोकन के बाद पीठ को सूचित किया कि अधिकारियों ने अदालत के आदेशों पर जोर दिया है। शीर्ष अदालत बीएस-6 डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति मांगने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने जम्मू-कश्मीर में बीएस-4 वाहनों की बिक्री में ढील देने की याचिका पर भी विचार किया और आवेदक से राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।