5 Dariya News

जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन बनाया जाएगा यकीनी : अपनीत रियात

जिला चुनाव अधिकारी ने सभी सरकारी विभागों को अपनी ईमारतों से 24 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, पोस्ट, बैनर व फ्लैक्स उतरवाने की हिदायत की

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होशियारपुर 08-Jan-2022

डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में विधान सभा चुनाव का शेड्यूल जारी करने के बाद जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार पंजाब में विधान सभा चुनाव के लिए नामांकन 21 जनवरी से शुरु किया जाएगा व नामांकन के अंतिम तिथि 28 जनवरी है। नामांकन की पड़ताल 29 जनवरी को की जाएगी जबकि नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदान 14 फरवरी को है और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।जिला चुनाव अधिकारी-कम-चेयरपर्सन जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी कमेटी अपनीत रियात ने इस दौरान जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेट एंड मानिटरिंग कमेटी(एम.सी.एम.सी) के रुम का दौरा कर कामकाज जायजा भी लिया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) संदीप सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कमेटी को निर्देश दिए कि चुनावों के दौरान वे ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करें और पेड न्यूज के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार कार्रवाई अमल में लाए। इस दौरान उन्होंने शिकायत सैल, कंट्रोल रुम व सी-विजिल रुम का भी दौरा कर उनके कार्यों की समीक्षा की।जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिले में सुचारु तरीके से चुनाव करवाने के लिए चुनावी स्टाफ की कई चरणों में ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। 

डिफेसमेंट आफ पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने सभी विभागों को हिदायत देते हुए कहा कि वे सरकारी ईमारतों से 24 घंटे के भीतर राजनीतिक  होर्डिंग्स, वाल राइटिंग, पोस्टर, कट आउट, बैनर, झंडे हटाना यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, इस लिए सभी सरकारी अधिकारी यकीनी बनाए कि उनके कार्यालय में कोई भी ऐसी फोटो, स्टीकर, बैनर, झंडा आदि न हो जिसमें किसी राजनीतिक दल के नेता की फोटो आदि लगी हो। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पब्लिक प्रापर्टी जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे पुल, रोडवेज, सरकारी बसें, बिजली व टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायतों की ईमारतों आदि शामिल हैं, से भी 48 घंटे के भीतर राजनीतिक होर्डिंग्स, वाल राइटिंग, पोस्टर, कट आउट, बैनर, झंडे हटाना यकीनी बनाया जाए।  उन्होंने कहा कि तय समय के बाद अगर कोई मामला ध्यान में आता है तो संबंधित विभाग के खिलाफ डिफेसमेंट आफ पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राइवेट घरों में भी घर के मालिक की लिखित मंजूरी के बिना कोई राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, बैनर व फ्लैक्स आदि नहीं लगाए जा सकते।जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर चल रही अलग-अलग स्कीमों के अलावा कोई भी नई स्कीम या प्रोजैक्ट भी शुरु नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव आयोग की हिदायतों को लागू करवाने के लिए पूरी तनदेही के साथ काम करे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही यकीनी बनाएं।इस दौरान तहसीलदार चुनाव हरमिंदर सिंह, सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, कानूनगो दीपक कुमार भी मौजूद थे।